तीन स्तरीय पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति: जिलाधिकारी उधमसिंह नगर ने जारी किए आदेश रुद्रपुर, 9 जून 2025 — संवाददाता: अवतार सिंह बिष्ट

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रुद्रपुर,उत्तराखंड शासन के पंचायतीराज अनुभाग-1, देहरादून के आदेशानुसार उधमसिंह नगर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायतों (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत) के नियमित निर्वाचन संपन्न न होने की स्थिति में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, उधमसिंह नगर नितिन सिंह भदौरिया ने यह आदेश 9 जून, 2025 को अपने कार्यालय से जारी किया।

संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट

शासन के निर्देश के अनुसार, वर्ष 2019 में गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सामान्य रूप से पंचायतों का कार्यकाल 01 जून 2025 तक था। वर्तमान में निर्वाचन प्रक्रिया की प्रतीक्षा में पंचायतों की व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने के अधिकार दिए हैं।

जिलास्तरीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासक नियुक्त

जारी आदेश के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारियों को संबंधित पंचायतों के प्रशासक के रूप में नामित किया गया है:

ग्राम पंचायतों के लिए सहायक विकास अधिकारी प्रशासक

ग्राम पंचायतों के प्रशासन हेतु संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशासक नियुक्त किया गया है:

क्रम ग्राम पंचायत क्षेत्र प्रशासक अधिकारी
09 समस्त ग्राम पंचायत, खटीमा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खटीमा
10 समस्त ग्राम पंचायत, सितारगंज सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), सितारगंज
11 समस्त ग्राम पंचायत, रुद्रपुर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), रुद्रपुर
12 समस्त ग्राम पंचायत, गदरपुर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), गदरपुर
13 समस्त ग्राम पंचायत, बाजपुर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), बाजपुर
14 समस्त ग्राम पंचायत, काशीपुर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), काशीपुर
15 समस्त ग्राम पंचायत, जसपुर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), जसपुर

तत्काल प्रभाव से आदेश लागू

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी नामित अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने-अपने क्षेत्र की पंचायतों का कार्यभार ग्रहण करें तथा संचालन सुनिश्चित करें। आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचित कर भेज दी गई हैं।

प्रशासनिक संक्रमण के लिए विकल्प

यदि जुलाई 2025 में पंचायत चुनाव संभव नहीं हो पाते हैं, तो शासन द्वारा वैकल्पिक रूप से पुनः प्रशासकों की नियुक्ति की जा सकती है। आदेश में स्पष्ट है कि यह निर्णय विशेष परिस्थितियों में पंचायत शासन की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

नोट: यह आदेश उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 305002 / XII (1) / 2025 / 86 (15) 2013 / ई-68985 दिनांक 09 जून 2025 के आधार पर पारित किया गया है।



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