जनपद में राज्य आन्दोलनकारियों के तहसीलवार उद्यतन विवरण के संबंध में। सेवा में, समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक श्री अवतार सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखण्ड जनपद शाखा उधम सिंह नगर द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत पत्र मैमो दिनॉक 29.11. 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि जनपद में तहसीलवार आन्दोलनकारियों के विवरण की स्पष्ट जानकारी / पंजिका उपलब्ध नहीं है जिसमें आन्दोलनकारियों के प्रकरणों पर पृथक से प्राथमिकता नहीं मिलती है और 9 नबम्बर को आयोजित वर्ष गाँठ में भी उहापोह कि स्थिति उत्पन्न होती है। अतः श्री अवतार सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखण्ड जनपद शाखा उधम सिंह नगर के दिनोंक 29.11.2024 की छाया प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि आप तहसीलवार आन्दोलनकारियों के विवरण की स्पष्ट जानकारी / पंजिका तैयार किये जाने बाबत सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्न यथोपरि। प्रभारी अधिकारी कृते जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर। प्रतिलिपिः- श्री अवतार सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखण्ड जनपद शाखा उधम सिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

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कार्यालय जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर। फोन नं०-05944-242344/ फैक्स नं0-05944-250408

विषय

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों के संबंध में।

सेवा में

समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, गृह अनुभाग-8 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 139/XX(8)/24-27 (रा०आ०) / 2018 दिनांक 24 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि अपर सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या 244/XXXVI(3)/2024/48 (1)/2023, दिनांक 18.08.2024 के कम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आन्दोकारी या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा

01. जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित है, उनके आश्रितों को राज्य आन्दोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। 02. जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके है, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगें। 03. प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों से इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आन्दोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

अतःसचिव, गृह अनुभाग-8 उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 2024 छायाप्रति एवं प्रारूप। तथा प्रारूप ।। का नमूना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि आप प्रकरण के सम्बन्ध में शासन एवं इस कार्यालय के आदेश संख्या 635/न्याय अनुभाग-प्रथम/2024 दिनोंक 16 अक्टूबर, 2024 में दिये गये निर्देशानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न यथोपरि।

प्रभारी अधिकारी

कृते जिलाधिकारी,

सुधमसिंहनगर।

प्रतिलिपिः- श्री अवतार सिंह बिष्ट, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण परिषद उत्तराखण्ड जनपद शाखा उधम सिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकार कृते जिलाधिकारी,

उपरोक्त आदेश के संबंध मेंज्ञापन प्रेषित करने वालों में उधम सिंह नगर से


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