
रुद्रपुर, 21 जून 2025जनपद ऊधमसिंहनगर में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 की घोषणा होते ही राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर शेष समस्त विकास खण्डों में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) द्वारा संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्रांक-257/पं.नि./आदर्श आचार संहिता/2025 में कहा गया है कि कोई भी राजकीय या विभागीय संपत्ति चुनाव प्रचार में प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ऐसा किया जाना आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा, जिसके अंतर्गत संबंधित प्रत्याशी या राजनीतिक दल को अनुचित लाभ मिलने की संभावना रहती है।


पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी प्रत्याशी द्वारा किसी प्रकार की सार्वजनिक या विभागीय संपत्ति जैसे भवन, दीवार, पोल, पेड़ आदि को विरूपित कर प्रचार सामग्री चिपकाई जाती है या किसी अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यह भारतीय दंड संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, तथा कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों और जिला पंचायत अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपनी-अपनी परिसंपत्तियों की निगरानी करें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में तुरंत संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर व स्थानीय पुलिस की मदद से उचित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
लोक संपत्ति को विरूपित करने की परिभाषा भी स्पष्ट:
आदेश में “विरूपण” की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी इमारत, झोपड़ी, संरचना, दीवार, पेड़, बाड़ या खंभे आदि को बिगाड़ा गया या उस पर प्रचार सामग्री चिपकाई गई, तो वह विरूपण की श्रेणी में आएगा और इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को करनी अनिवार्य होगी।
इस दिशा में कार्यवाही नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी प्रश्न उठ सकते हैं और यह उनके सेवा आचरण के उल्लंघन की श्रेणी में आ सकता है।
अंततः, यह निर्देश जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला सूचना अधिकारी को भी सूचनार्थ भेजा गया है ताकि जनपद में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सकें।
संवाददाता – अवतार सिंह बिष्ट
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स / शैल ग्लोबल टाइम्स
