काशीपुर में धारा 163 लागू: उपद्रवियों पर प्रशासन का शिकंजा

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काशीपुर। हाल ही में बिगड़े हालात को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए काशीपुर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 22 सितंबर की सुबह 7 बजे से अगले सात दिन तक प्रभावी रहेगा।

✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी

21 सितंबर की रात अलीखां चौक पर लगभग 400–500 लोगों ने बिना अनुमति जुलूस निकाला, पुलिस पर पथराव किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुँचाया। उपद्रव के मास्टर माइंड सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।

आदेश के तहत जुलूस, धरना, प्रदर्शन, धार्मिक शोभायात्रा, नारेबाजी और चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, हथियार या पत्थर लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई होगी।

इसी बीच सोमवार को राजस्व, नगर निगम, विद्युत, प्रदूषण और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अलीखां मोहल्ले में बड़ी कार्यवाही की। 17 अवैध बिजली कनेक्शन काटे गए, 11 एफआईआर दर्ज की गईं, एक जनाधार केंद्र का आईडी निरस्त करने की संस्तुति हुई, अतिक्रमण हटाया गया और 16,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। प्रदूषण मानक उल्लंघन पर एक बेकरी पर कार्यवाही हुई तथा 12 अवैध निर्माणों का चालान किया गया।

उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी और अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहेगा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने लोगों से शांति बनाए रखने व अफवाहों से दूर रहने की अपील की।



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