उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल पुलिस को रामनगर के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मदन जोशी के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कथित साजिश के लिए कार्रवाई करने तथा इस संबंध में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए ।

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यह आदेश, 23 अक्टूबर को रामनगर के छोई में गोमांस लाने के आरोप में पीटे गए चालक नासिर की पत्नी नूरजहां द्वारा दायर संरक्षण याचिका के जवाब में आया है ।

✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी

नूरजहां के वकील मृणाल कंवर ने न्यायालय को सूचित किया कि स्थानीय नेता मदन जोशी लगातार भड़काऊ सामग्री फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं और लाइव आकर 23 तारीख की अपनी कार्रवाई को उचित ठहरा रहे हैं और लगातार सांप्रदायिक भावनाएं भड़का रहे हैं ।

उच्च न्यायालय ने रामनगर पुलिस को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि न तो मदन जोशी और न ही उनका कोई और समर्थक सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ सामग्री पोस्ट करे । अदालत ने जांच अधिकारी को जोशी द्वारा डाली गयी सभी भड़काऊ पोस्टों को फेसबुक से हटाने के भी निर्देश दिए ।

पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता ने उच्च न्याालय को बताया कि उस दिन छोई में वाहन में ले जाया जा रहा मांस भैंस का था जिसके लिए बरेली के एक आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया था ।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने रामनगर पुलिस को भीड़ हिंसा के संबंध में तहसीन पूनावाला मामले में जारी उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने और नैनीताल पुलिस को आरोपी मदन जोशी के राजनीतिक दबाव में नहीं आने का निर्देश दिया ।

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि कानून और शीर्ष न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और सात दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

इससे पहले, सुबह हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोपहर बाद दो बजे तक का समय मांगा था । दो बजे नैनीताल पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले में दो व्यक्तियों को गिरफतार किया जा चुका है जबकि अन्य के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी ।

नूरजहां द्वारा दर्ज कराई गयी प्राथमिकी में मदन जोशी, राजू रावत, सागर मनराल, पंकज और करन को नामजद तथा 20-30 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है ।


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