
इस अवैध ढांचे को हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बुलडोजर को इमारत को गिराते हुए देखा जा सकता है,


हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह
और आसपास पुलिस बल तैनात दिखाई दे रहा है। देश में बुलडोजर कार्रवाई पर काफी चर्चा हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर चार बार सुनवाई की है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जब तक फैसला नहीं आता, किसी आरोपी या दोषी की संपत्ति को गिराने पर रोक जारी रहेगी। लेकिन यह आदेश उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जहां अनधिकृत निर्माण हटाने की जरूरत है, यानी सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे के मामलों में बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसी कार्रवाई से पहले एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी जानी चाहिए और उसकी वीडियोग्राफी करानी चाहिए। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के लिए गाइडलाइंस बनाने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी या दोषी की संपत्ति पर कार्रवाई करने का आधार केवल उसका दोषी होना नहीं हो सकता। अवैध निर्माण साबित होने पर भी उचित समय और वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए।

