उत्तराखंड हल्द्वानी में दोस्त से लाखों रुपये उधार लेकर फरार होने वाले आरोपी को कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस धनराशि में से साढ़े नौ लाख रुपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को देने के आदेश जारी किए हैं।

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मामला जुलाई 2016 का है।

क्या है मामला?

हल्दूचौड़ निवासी महेंद्र सिंह लटवाल से उनके करीबी दोस्त मेधश्याम सिंह रावत निवासी कुसुमखेड़ा ने 7.70 लाख रुपये उधार लिए। इस एवज में मेधश्याम ने महेंद्र को स्वहस्ताक्षित एक चेक सिक्योरिटी के रूप में पकड़ा दिया। महेंद्र ने बैंक में चेक लगाया। जिसे बैंक ने अनादरित कर दिया। जिसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में वाद दायर किया। मामले में करीब नौ साल केस चला।

कोर्ट में हुई सुनवाई

गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मेधश्याम ने महेंद्र के पैसे हड़पकर फरार हो गया। वह इस बीच एक अन्य मामले में मुरादाबाद में जेल भी जा चुका है। वहीं प्रेमपुर लोश्ज्ञानी निवासी देवेंद्र को जान से मारने के धमकी देने के आरोपी भुवन आर्या को दोषमुक्त कर दिया है।


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