उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी को तबादला ऐक्ट के तहत 10 जून तक अनिवार्य रूप से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

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अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग वार्षिक स्थानांतरण नीति-2017 के अनुसार प्रक्रिया पूरी करेंगे। ऐक्ट के मुताबिक, विभागों को 31 मार्च तक सुगम-दुर्गम तय करना होगा।

प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)

एक अप्रैल से जिला, मंडल और राज्यस्तर पर स्थानांतरण समिति बनेंगी। 15 अप्रैल तक तबादलों के लिए पात्र कार्मिकों की सूची वेबसाइट पर डालनी होगी। पात्रों से 20 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से विकल्प मांगे जाएंगे।

अनुरोध के आधार पर तबादले के पात्र कार्मिकों से 30 अप्रैल तक आवेदन मांगे जाएंगे। इसके बाद 20 मई तक आवेदनों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और 25 मई से छह जून तक गठित समितियां तबादलों की सिफारिश करेंगी। दस जून को तबादलों की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।


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