उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के द्वारा इंटरमीडियट स्तर (परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप-आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर पेड-3 गृहमाता, हाउस कीपर (महिला) के अन्तर्गत लिखित परिक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) दिनांक 30 जून, 2024 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 12ः00 बजे तक

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रूद्रपुर, 29 जून, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के द्वारा इंटरमीडियट स्तर (परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप-आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर पेड-3 गृहमाता, हाउस कीपर (महिला) के अन्तर्गत लिखित परिक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) दिनांक 30 जून, 2024 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 12ः00 बजे तक आयोजित की जायेंगी।
जिलाधिकारी उदयराज सिंह, के द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य में सम्मलित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लिखित परिक्षा दिनांक 30 जून (रविवार) को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों आर्दश राजकीय कन्या इन्टर कालेज पंतनगर, आर्य कन्या इण्टर कॉलेज काशीपुर बाईपास रोड रूदपुर, अटल उत्कृष्ट ए०एन० प्रा० राजकीय इण्टर कॉलेज रूद्रपुर, राजकीय कन्या इन्टर कालेज फाजलपुर महरौला, जन्म भूमि जूनियर हाईस्कूत रोय कालौनी विवेक नगर ट्रांजिट कैम्प, भजूराम अगर इन्टर कालेज भूरारानी, कृष्णा इन्टर कालेज इन्द्रा कालोनी गली नं०१, रूदपुर इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूद्रपुर भगवानपुर, सरस्वती शिशू मन्दिर इन्टर कालेज कल्याणी ब्यू नैनीताल रोड, सरस्वती विद्या मन्दिर इन्टर कालेज नियर बालाजी मन्दिर आर्दश कालौनी रूद्रपुर, बिजडोग पब्लिक स्कूल गंगापुर रोड फुलसुंगी, पर आयोजित कि जा रही है।
जिसे शंाति पूर्वक ढंग से सुनिश्चित कराया जाना जनहित में आवश्यक है। कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार की कार्यवाही कर सकते है, जिससे परीक्षा के संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा शान्ति भंग होने की सम्भावना भी हो सकती है। जनहित में शान्ति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु तुरन्त ही कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
अतः उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट ने क्षेत्रान्तर्गत समस्त परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 द0प्र0सं० के अन्तर्गत समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके चारों ओर 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध परीक्षा देने वाले छात्रों एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारीयों / आधिकारीयों / सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति नकल करने एवं नकल कराने में मदद नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों के अन्दर परिक्षाथियों को पाठ्य सामग्री व सैलुलर फोन/गो० फोन तथा पेपर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति शस्त्र आदि लाठी, चाकू व किसी भी प्रकार का हथियार व विस्फोटक पदार्थ नहीं ले जायेगा यह प्रतिबन्ध पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। पाँच पा पाँच से अधिक व्यक्ति केन्द्र की परिधि के अन्दर या आस-पास किसी समय परियोजन हेतु एकत्र नहीं होगें। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की परिधि के अन्दर ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के परीक्षा केन्द्र की परिधि के अन्दर नारे आदि नहीं लगायेगा और न ही किसी राजकीय व सार्वजनिक सम्पत्ति को हॉनि नहीं पहुंचायेगा। -यह आदेश मेरे अधिकारित क्षेत्र के अन्तर्गत परिक्षा केन्द्रों में परीक्षा समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश कि अवहेलना करने वाला व्यक्ति धारा 188 द0प्र०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


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