uttarakhand को अपराधमुक्त बनाने के लिए अपने घरों को किराये पर देने से पहले किरायेदार का सत्यापन अवश्य करायें,mrwa के उपाध्यक्ष विक्रांत फुटेला ने मेट्रोपोलिस की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। mrwa ने चेतावनी दी है 7 दिन के अंदर सभी मेट्रोपोलिस वाशी या फिर किराएदार अपनी गाड़ियों पर स्टीकर लगा ले, बिना पुलिस सत्यापन के उधम सिंह नगर पुलिस कर सकती है बड़ी कार्रवाई।यह प्रक्रिया मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से की जाती है, इसलिए आपके पृष्ठभूमि का प्रमाण और पिछले निवास/परिवार/आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो), आदि के विवरण की जांच की जाती है। यदि वे किराया/लीज करार करते समय इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हैं, तो मालिक को जेल और/या जुर्माना हो सकता है।

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सम्मानित मेट्रोपोलिस वासियों आग्रह / सूचना

आप सभी को सूचित किया जाता है की मेट्रोपोलिस में रहने वाले प्रत्येक निवासी को स्टीकर गेट पास लगाना अनिवार्य होगा स्टीकर लेने की नियम इस प्रकार रहेंगे जो मकान मालिक है वह अपना अलॉटमेंट लेटर या बिजली का बिल दिखाकर स्टीकर ले सकता है और जो किराएदार है उसको अपना पुलिस वेरिफिकेशन आधार कार्ड और अपना रेंटल एग्रीमेंट हार्ड कॉपी के रूप में हाउसिंग क्लब में जमा करना होगा अगले 7 दिन के अंदर आप सभी लोग अपना स्टीकर लगा ले 7 दिन के बाद उसी गाड़ी को एंट्री मिलेगी जिस गाड़ी पर स्टीकर होगा अन्यथा जिस गाड़ी पर स्टीकर नहीं होगा उस गाड़ी को स्वयं रजिस्टर में एंट्री करके ही प्रवेश मिलेगा चाहे वह मकान मालिक हो चाहे वह किराएदार हो 7 दिन के लिए गेट नंबर 1 से बाउंसर हटाए जा रहे हैं।

हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर ,उत्तराखंड

एजेंसी को बोल दिया गया है कि हमको दो बाउंसर और चाहिए बाउंसर की संख्या चार की जाएगी आपकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा आपकी सुरक्षा MRWA की जिम्मेदारी है जिसमें MRWA आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है और आप सबसे सहयोग की उम्मीद करता है
स्टीकर लेने के लिए हाउसिंग क्लब में MRWA का स्टाफ उपस्थित रहेगा जो पुराने स्टीकर सुपरटेक के समय में लगाए गए थे वह अब मान्य नहीं होंगे MRWA के द्वारा निर्मित किए गए स्टीकर ही मान्य होंगे आप सुबह 9:00 बजे से लेकर के शाम 6:00 बजे तक हाउसिंग क्लब में जाकर कभी भी स्टीकर प्राप्त कर सकते हैं स्टीकर की कीमत मात्र ₹50 है
आप सभी से निवेदन है कि सभी सुरक्षा कर्मियों को सहयोग कीजिए सभी सुरक्षाकर्मी आप लोगों की सुरक्षा के लिए रखे हैं
यदि कोई सुरक्षा कर्मी या कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही से ना करता हूं या आप लोगों से कोई अभद्रता करता हो तो आप मुझे तुरंत मेरे व्यक्तिगत नंबर पर या हमारी कमेटी के किसी के भी मेंबर के नंबर पर सूचित कर सकते हैं उसे पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा
उपाध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष

उत्तराखंड पुलिस

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आकर कार्यरत एवं निवासरत व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन के संबंध में पूर्व में निर्गत SOP में संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. साथ ही सत्यापन के संबंध में कूटरचित दस्तावेज (जाली-फर्जी) या गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस स्वतंत्र होगी.


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