एनआईए ने कहा कि यह मामला पुणे पुलिस द्वारा मार्च 2018 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ था। इस प्राथमिकी में पुणे में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे कई बांगलादेशी नागरिकों के बारे में जानकारी मिली थी। साथ ही यह भी पता चला था कि ये नागरिक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह अल-कायदा के मुखौटा संगठन एबीटी के सदस्यों को मदद और समर्थन दे रहे थे। अपनी जांच के आधार पर एनआईए ने सात सितंबर, 2018 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। तीनों आरोपियों को विदेशी अधिनियम की धारा 14 (वैध दस्तावेज के बिना भारत में अधिक समय तक रहने के लिए), भारतीय दंड संहिता की धारा 471 (जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने के लिए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (जाली दस्तावेजों से संबंधित षड्यंत्र के लिए) के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार शाम को कहा कि इसी साल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी। एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए धामी (Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा- हमने 2022 के चुनावों में लोगों से वादा किया था कि सूबे में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे।
- Avtar Singh Bisht
- August 28, 2023
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