
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के अनन्तिम प्रकाशन के सम्बन्ध में जिस किसी भी हितबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्तियां 14 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक किसी भी कार्य दिवस में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित रूप से दर्ज करा सकते है। उन्होने बताया कि नियत तिथि 16 अगस्त की सायं 05 बजे के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन/पुनर्गठन के अनन्तिम प्रकाशन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई 17 अगस्त को प्रातः 11 बजे से डॉ0 एपीजे हॉल कलेक्ट्रेट में की जायेगी। जिलाधिकारी ने ऐसे हितबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों से कहा है कि वे सुनवाई के मौके पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वयं उपस्थित हो सकते है।
————————————————हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर


