जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज िंसंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होने कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है इसलिए सौहार्द पूर्व से सम्पन्न कराना हम सभी का दायित्व है। उन्होने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का निर्वहन करते हुऐ प्रचार करें व रैली, वाहन, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी। उन्होने कहा धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, चिकित्सालयो आदि का प्रचार हेतु उपयोग प्रतिबन्धित होगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रानैतिक पार्टियां व प्रत्याशी आपत्तिजनक टिप्पणी से बचे तथा आयोग व संविधान का पालन करें। उन्होने कहा एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, एलएमटी टीमां को सभी राजनैतिक दल सहयोग करेंगें। उन्होने कहा कि ईवीएम, कार्मिक, रैंडमाइजेशन व ईवीएम को स्टॉग रूम तक लाते-लेजाते समय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें। सोशल मीडिया प्रचार से पूर्व एमसीएमसी से प्रमाणन कराना सुनिश्चित करेगें। सार्वजनिक सम्पत्ति पर प्रचार समाग्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा, नीजि सम्पत्ति पर प्रचार सामाग्री लगाने हेतु सम्बन्धित की अनुमति लिखित रूप से अनिवार्य होगी। स्टार प्रचारको के आने से पूर्व सभा स्थल, रैली व हैलीपैड की समय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रचार वाहनों की अनुमति अनिवार्य होगी व अनुमति वाहन के मुख सीसे पर चस्पा कराना भी अनिवार्य होगा। उन्होने सभी राजनैतिक पार्टियों से निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शिता व निर्वाध सम्पन्न कराने में सहयोग की अपील की।बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, पंकज उपाध्याय, एसपी चन्द्रशेखर घोड़के, जिला कार्यालय मंत्री गजेन्द्र प्रजापति, जिला महामंत्री भाजयुमो भाजपा विपिन सिंह, महानगर महामंत्री कांग्रेस सुनील कुमार, कांग्रेस महानगर सचिव मनोज कुमार सिंह, विधानसभा अध्यक्ष आप धर्मेन्द्र सिंह आदि उपस्थित थेl
निर्वाचन आयोग के निर्वाचन घोषणा के उपरांत आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है जनपद के 9 विधानसभाओं में राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने कार्य जोरों पर है अभी तक लगभग 3000 से अधिक प्रचार सामग्री हटा दी गई है ।
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