निवर्तमान मेयर रामपाल रंगदारी मामले में न्यायालय में तलव पुलिस द्वारा भेजी गई फाइनल रिपोर्ट निरस्त, अब रामपाल के विरुद्ध धारा 389,506,में चलेगा मुकदमा रुद्रपुर।निवर्तमान मेयर रामपाल के खिलाफ दर्ज रंगदारी के मुकदमे मे पुलिस द्वारा भेजी गई फाइनल रिपोर्ट को माननीय न्यायालय ने निरस्त कर रामपाल को अभियुक्त मानते हुए धारा 389,506 में मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए उन्हें न्यायालय में तलब कर लिया है।अब रामपाल के विरुद्ध रंगदारी, गाली गलौज आदि मामले में न्यायालय में मुकदमा चलेगा। वर्ष 2019 में रामपाल जनवरी माह की 13,16 और 17 तारीख को उनकी नजूल की जमीन किच्छा रोड निकट कुष्ठ आश्रम पर आए थे और 10 लख रुपए की रंगदारी मांगते हुए गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी।जिस पर के पी गंगवार द्वारा पुलिस को शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने रामपाल के खिलाफ सत्ता के दबाव में आकर मुकदमा दर्ज नहीं किया तब के पी गंगवार ने माननीय न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश पर रामपाल के विरुद्ध रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन भाजपा के मेयर होने के कारण सत्ता पक्ष की दवाव में आकर पुलिस ने झूठे तथ्य प्रस्तुत कर रामपाल के पक्ष में मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। केपी गंगवार द्वारा माननीय न्यायालय में पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को आस्वीकार करते हुए आपत्ति की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा केपी गंगवार की जमीन से संबंधित तथ्यों को उचित मानते हुए रामपाल के खिलाफ रंगदारी व जान से मारने की धमकी के मामले मे पर्याप्त सबूत होने पर पुनः मुकदमा शुरू करते हुए रामपाल को न्यायालय में तलब कर लिया है। केपी गंगवार ने एक बताया की सत्ता पक्ष के मेयर होने के कारण सत्ता के दबाव में रामपाल ने पुलिस से गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट भिजवा दी थी लेकिन माननीय न्यायपालिका ने उसे निरस्त कर दिया श्री गंगवार ने कहा कि शहर की 80% नजूल की जमीन पर लोग काबिज हैं इसी तरह से वह भी किच्छा रोड पर स्थित अपनी भूमि पर काबिज हैं रामपाल कुछ लोगों के इशारे पर अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए केपी गंगवार की जमीन पर आए थे और उन्हें रंगदारी के 10 लाख रुपए न देने पर जमीन खाली करने की धमकी दी थी अब माननीय न्यायालय मे अगली सुनवाई जुलाई महीने में होगी रुद्रपुर,निवर्तमान मेयर रामपाल रंगदारी मामले में न्यायालय में तलव पुलिस द्वारा भेजी गई फाइनल रिपोर्ट निरस्त, अब रामपाल के विरुद्ध धारा 389,506,में चलेगा मुकदमा। पूरी खबर अपडेट लाइव प्रसारण हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स। अवतार सिंह बिष्ट, रूद्रपुर, उत्तराखंड

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परिवादी द्वारा सी.डब्लू-1 के रूप में रूपचन्द्र व सी.डब्लू. 2 के रूप में नरेश कुमार को अंर्तगत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय में परिक्षित कराया गया।

ी.डब्लू.-1 रूपचन्द्र व सी.डब्लू. 2 नरेश कुमार द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन करते हुए प्रार्थी के बयान अन्तर्गत धारा 200 सी०आर०पी० के कथनों को दौहराया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा अपने परिवाद पत्र में किये गये तथ्य सम्पुष्टिकारक है, जिसके दृष्टिगत अभियुक्त रामपाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 389 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया इस स्तर पर आकृष्ट होते हैं एवं उन्हें उपरोक्त धाराओं के अपराध के विचारण हेतु प्रथम दृष्टया इस स्तर पर न्यायालय में तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त रामपाल को अपराध अन्तर्गत धारा 389 व 506 भारतीय दण्ड संहिता में संज्ञान लिया जाकर विचारणार्थ आहूत किया जाता है।

परिवादी सूची गवाहान एक सप्ताह के भीतर दाखिल करें तथा सम्बन्धित कार्यालय लिपिक बाद धारा-204 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन सुनिश्चित हो जाने के आदेशिका जारी करें। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह अमल में लावे।


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