अब पीड़ित की शिकायत पर दंपती और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसओ रायपुर प्रदीप नेगी ने बताया, शिकायत हरीश चंद निवासी बौसाड़, सैंजी, जिला चमोली ने की है। बताया, 14 जनवरी 2022 को आशुतोष वर्मा नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने आमवाला तरला में एक जमीन दिखाई थी।


हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट
जमीन के मूल मालिक देवेंद्र कुमार गंगवार और उसकी पत्नी निधि गंगवार को बताया गया था। यह जमीन हरीशचंद्र को पसंद आ गई और इसका सौदा 36 लाख रुपये में कर दिया गया। हरीशचंद्र ने इसके लिए बयाना के तौर पर 10 फीसदी रकम भी अदा कर दी। इसके बाद उनसे 26 मार्च 2022 को बैनामा करने को कहा गया।
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इससे पहले उन्होंने बची हुई रकम भी गंगवार दंपती को अदा कर दी। इसके अलावा दंपती ने कहा था कि वे इस जमीन पर उनके लिए निर्माण आदि भी कराकर देंगे। इसके लिए भी उन्होंने 15 लाख रुपये अदा कर दिए, लेकिन उन्होंने कोई निर्माण नहीं कराया। साथ ही रजिस्ट्री के बाद उनका दाखिल खारिज भी नहीं कराया गया।
हरीशचंद्र उनसे रजिस्ट्री के लिए कहते तो बार-बार टाला जा रहा था। इस पर उन्होंने जमीन की पड़ताल की तो पता चला कि यह जमीन पीएसीएल यानी पर्ल्स ग्रुप की है। इस पर 2015 में ही खरीद बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एसओ ने बताया, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

