ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित प्रवर समिति ने निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी थी।
हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट
नियमावली तैयार की थी, जिस पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरक्षण निर्धारण व निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने में अभी केदारनाथ उपचुनाव की आचार संहिता का पेच फंस सकता है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई थी, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मुहर नहीं लग पाई। लिहाजा, आरक्षण का फार्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा।
निकाय चुनाव का पेंच फंसने के पीछे केदारनाथ उपचुनाव को भी कारण माना जा रहा है। सरकार नगर निकायों में आरक्षण निर्धारण और चुनाव की अधिसूचना को लेकर निर्वाचन आयोग से राय लेगी। आयोग को पत्र भेजकर यह स्पष्ट करने का आग्रह किया जाएगा कि इस प्रक्रिया में उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता तो आड़े नहीं आएगी। यदि आचार संहिता आड़े आई तो निकायों में आरक्षण का निर्धारण और चुनाव की अधिसूचना 25 नवंबर के बाद ही होगी।
ऐसे में निकाय चुनाव 25 दिसंबर से आगे खिसक सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर चल रहे मामले में शासन की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट में शपथपत्र दिया गया था कि 25 दिसंबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके लिए अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी होने की बात कही गई थी।
निकाय चुनाव के दृष्टिगत निकायों में अभी पदों के आरक्षण का निर्धारण होना है। यह कार्य पूर्ण होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना भेजी जाएगी और फिर आयोग चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करेगा।
केदारनाथ सीट के उपचुनाव की आचार संहिता 25 नवंबर को समाप्त होनी है। जिसको लेकर आयोग से स्थिति स्पष्ट करने को आग्रह किया जाएगा