उत्तराखंड सरकार ने किसानों को दी राहत। उत्तराखंड में सहकारी समितियां के किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अवधि 29 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। यह फैसला सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के आदेश के बाद लिया गया है।

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प्रिंट न्यूज़- शैल global Times //संपादक-अवतार सिंह बिष्ट, रूद्रपुर उत्तराखंड/,(उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी)

इससे पहले सहकारी समितियां ने मृत किसानों के रन का ब्याज माफ करने के लिए 8 जुलाई से एमपैक्स ओटीएस स्कीम के तहत प्रदेश भर में 31 दिसंबर तक ब्याज माफी अभियान चलाया था। लेकिन वसूली का लक्ष्य पूरा न होने और मृत किसानों के परिजनों को रन पर लगे ब्याज से मुक्त करने के उद्देश्य से ओटीएस योजना की समय अवधि को आगे बढ़ाया गया है।

प्रदेश में 31,221 मृत किसानों पर 74 करोड़ 18 लाख 28 हजार रुपए बकाया है। सहकारिता विभाग द्वारा दिया गया यह कर्ज अब मृत किसानों के परिजनों से वसूला जाना है। बकाया समय पर न चुकाए जाने से ब्याज समेत यह राशि अब 123 करोड़ 40 लाख रुपए हो चुकी है। बकाया ऋण जमा नहीं होने की वजह से अमृत किसानों के परिजनों को समिति द्वारा लोन नहीं दिया जा सकता है।

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सहकारिता विभाग द्वारा इस भारी भरकम राशि को देखते हुए परिजनों को कर्ज चुकाने में राहत देने के लिए बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत मृतक किसानों के परिजनों पर बकाया उन 50 करोड़ 22 लाख 67 हजार रुपए का ब्याज माफ करने का फैसला लिया गया था। ब्याज माफी की रकम का 60 फीसदी वहन सहकारी समिति तथा 40 फीसदी जिला सहकारी बैंक वहन करेगा।

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