खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर

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    रुद्रपुर 26 सितम्बर, 2024-अपर आयुक्त एवं उपायुक्त कुमाँऊ मण्डल के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा विभाग, ऊधम सिंह नगर द्वारा रूद्रपुर बाजार में अवस्थित खाद्य कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया।

हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर
संदेह के आधार पर 01 डेयरी से घी का 01 नमूना संग्रहित किया गया एवं 02 घी और 02 मक्खन के नमूने जांच हेतु लिये गये। टीम में जिला अभिहित अधिकारी, डा० प्रकाश फुलारा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आशा आर्या शामिल थे। टीम द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियमों में दिये मानकों के अनुरूप ही घी, मक्खन व अन्य खाद्य पदार्थों को विक्रय करने के निर्देश दिये गये। टीम द्वारा खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के बिलों पर FSSAI LIC NO अंकित करें, बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत/लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये एवं खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय करने का दैनिक रिकोर्ड रखने के लिए कहा गया।
साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।



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