उधमसिंहनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक, ग्रामवार मतदाता सूचियाँ वेबसाइट पर जारी

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रुद्रपुर, 25 जून 2025त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को लेकर उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग और जनपद उधमसिंहनगर के प्रशासन द्वारा जारी प्रक्रिया को उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में आंशिक रूप से स्थगित कर दिया गया है।

संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1242 दिनांक 24 जून 2025 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 25 जून 2025 से नामांकन प्रक्रिया एवं अन्य निर्वाचन संबंधित गतिविधियाँ अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई हैं। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग की 21 जून की अधिसूचना एवं जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंहनगर की 23 जून की सूचना के आलोक में लिया गया है।

इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा अधिकृत सूचना जारी की गई है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि आगामी आदेशों तक निर्वाचन प्रक्रिया को विराम दिया जाए।

मतदाता सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक

हालांकि, चुनाव की अन्य तैयारियाँ जारी हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि जनपद उधमसिंहनगर की सभी ग्राम पंचायतों की अद्यतन निर्वाचक नामावलियाँ (मतदाता सूचियाँ) विभागीय वेबसाइट www.sec.uk.gov.in पर सार्वजनिक कर दी गई हैं।

यह कदम उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब कोई भी नागरिक अपने ग्राम की मतदाता सूची में अपना नाम, मतदान स्थल और अन्य विवरण ऑनलाइन देख सकता है।

जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सूची को ध्यानपूर्वक देखें, और यदि कोई त्रुटि, विसंगति या नाम संबंधी आपत्ति हो, तो समय रहते संबंधित कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत करें। इससे त्रुटिरहित और निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।

यह पहल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक बरकरार रहेगी. अब इस मामले में हाईकोर्ट में बुधवार को स्टे वेकेशन समेत अन्य संबंधित मामलों में सुनवाई होगी.

आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया. डपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए दोपहर का समय दिया है. मामले में सभी याचिकाओं को क्लब कर कल यानी बुधवार को सुनवाई होगी. इस बीच उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बरकरार रोक के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के अग्रिम आदेश तक राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों के नामांकन और आगे की कार्यवाही को स्थगित किया. आपको बता दें कि, निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनावों को लेकर विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की थी.

ये था चुनाव का कार्यक्रम
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 23 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी विस्तृत अधिसूचना जारी किये जाने का ऐलान किया गया था. 25 जून से 28 जून तक नामांकन पत्र दाखिल करने और नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया 29 जून से 1 जुलाई तक पूरी करने की जानकारी दी गई थी. जबकि 2 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी.

कोर्ट के आदेश के बाद स्थगित हुई चुनाव प्रक्रिया
उत्तराखंड पंचायत चुनाव का भविष्य अब बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर है. बता दें कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने पर ये आदेश दिया और राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया स्थगित हो गई है.



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