वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर कानून पर बड़ा ऐलान बजट में किया है. नया आयकर अधिनियम के तहत इनकम टैक्स का नया फॉर्म 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा. अब रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा.

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मामूली फीस के साथ आयकर रिटर्न फाइल कर सकेंगे. ITR 1 और ITR 2 वाले व्यक्ति अब 31 जुलाई तक रिटर्न भर पाएंगे. जबकि नॉन ऑडिट बिजनेस के मामलों और ट्रस्ट 31 अगस्त तक रिटर्न भर पाएंगे. NRI द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर TDS निवासी खरीदार द्वारा काटा जाएगा, जबकि पहले TAN की ज़रूरत होती थी. वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर कानून के ढांचे को तर्कसंगत बनाया जाएगा

✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं मामूली शुल्क के साथ रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की छूट का प्रस्ताव करती हूं, और इसके लिए उपलब्ध समय अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च किया जाता है.

Budget 2026 Speech LIVE: बजट भाषण में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, 1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम और नया फॉर्म

बजट की बड़ी बातें

विदेश यात्रा पर अब सिर्फ दो फीसदी टीसीएस लगेगा.
विदेशी संपत्ति 6 महीने में घोषित कर सकेंगे.
शिक्षा स्वास्थ्य पर टीसीएस 5 फीसदी से घटकर 3 फीसदी
इनकम छिपाने पर सजा नहीं, 30 फीसदी टैक्स लगेगा
विदेश में पढ़ाई पर टैक्स 5 से घटकर 2%
NRI द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर TDS निवासी खरीदार द्वारा काटा जाएगा, जबकि पहले TAN की ज़रूरत होती थी.


आम आदमी के लिए टैक्स में क्या है

1-नया इनकम टैक्स ऐक्ट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.
1-जुलाई 2024 में लाए गए आयकर अधिनियम की समीक्षा पूरी हुई. नियमावली जल्द आएगी. फॉर्म आसान होगा.
2-विदेश यात्रा पर TCS घटकर 2 पर्सेंट हो जाएगा.
3-टैक्स रिटर्न के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा. 31 मार्च तक
5-स्वास्थ्य शिक्षा पर TCS घटकर 5 पर्सेंट से घटकर 2 पर्सेंट
6-NRI को संपत्ति बेचने-खरीदने पर TDS देना होगा
7-NRI को संपत्ति बेचने के लिए TAN नहीं देना होगा

विदेश यात्रा करना अब सस्ता होगा, पहले कितना, अब कितना

डॉक्टरी की पढ़ाई अब सस्ती होगी. अभी एमबीबीएस पाठ्यक्रम की पढ़ाई 1 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. सड़क हादसे में घायलों पर सरकार का बड़ा मरहमः मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव किया


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