सड़क दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू, उप जिलाधिकारी ने एक सप्ताह में साक्ष्य मांगे संवाददाता, शैल ग्लोबल टाइम्स / हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स / उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट

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रूद्रपुर, 06 मई 2025 रूद्रपुर क्षेत्र में हाल ही में घटित दो गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी किए गए हैं। दोनों घटनाएं लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन के कारण हुईं, जिनमें एक युवक की जान चली गई और कई अन्य लोग घायल हुए।

पहली घटना – युवा आकाश की मृत्यु

दिनांक 03 फरवरी 2025 को पुरानी तहसील के सामने एक दर्दनाक हादसा हुआ। वादी के पुत्र आकाश कुमार, जो अपनी कार संख्या यूके-06-टीबी-2778 में सवार थे, को रूद्रपुर की ओर से तेज़ रफ्तार और लापरवाही से आ रही बस (संख्या यूपी-22-एटी-0758) ने टक्कर मार दी। राहगीरों की मदद से घायल आकाश को तुरंत मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दूसरी घटना – परशुराम तिराहा के पास टेम्पो में भिड़ंत

इसके कुछ ही दिन बाद, 06 फरवरी को परशुराम तिराहा के पास एक और भीषण दुर्घटना हुई। कार संख्या यूके-06-क्यू-3938 के चालक ने ऑटो (यूके-06-टीए-4236) को सामने से टक्कर मार दी, जिससे ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में टेम्पो चालक समेत सवार प्रशान्त गंगवार, विजयपाल, अरविन्द, प्रकाश चन्द्र, अशोक और उमेश को गंभीर चोटें आईं। कार चालक मौके से फरार हो गया।

उप जिलाधिकारी रूद्रपुर को सौंपी गई जांच

जिलाधिकारी ने इन दोनों मामलों की मजिस्ट्रेटी जांच हेतु उप जिलाधिकारी रूद्रपुर मनीष बिष्ट को जांच अधिकारी नामित किया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह घटनाओं के सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

साक्ष्य और बयान आमंत्रित

उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट ने जनसूचना जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इन घटनाओं के संबंध में जानकारी रखता है या बयान देना चाहता है, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। व्यक्ति अपने बयान कार्यालय उप जिलाधिकारी रूद्रपुर में व्यक्तिगत रूप से दे सकता है या sdmrudrapur4@gmail.com ई-मेल आईडी पर भी दस्तावेज़ और जानकारी भेज सकता है।

प्रशासन ने की नागरिकों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि सत्य एवं न्याय की स्थापना हेतु कोई भी चश्मदीद गवाह या जानकारी रखने वाला व्यक्ति आगे आए, जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो सके।


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