नै नीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकार से पूछा कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं? कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 मई को इसका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी।

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जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद ग्राम पंचायतों में भी निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने और पंचायत चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की।

संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक नियुक्त करने का सवाल ही नहीं। मामले के अनुसार, पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी समेत कई अन्य लोगों ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि पहले सरकार ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया।

अब सरकार ने ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर उन्हें वित्तीय अधिकार दे दिए हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुए काफी वक्त बीत चुका है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं कराए।


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