
रुद्रपुर जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने जानकारी दी है कि उत्तराखण्ड सरकार के पर्यटन, संस्कृति एवं खेलकूद अनुभाग-01 द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधित 2016) के अंतर्गत प्रदेश के समस्त पर्यटन व्यवसायियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।


उन्होंने बताया कि इस नियमावली के अंतर्गत उत्तराखण्ड में संचालित होने वाले होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, यात्री विश्राम गृह, टेन्ट कॉलोनी, आश्रम, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेन्टर, फूड कोर्ट, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, मनोरंजन स्थल, साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ, हस्तशिल्प विक्रय केन्द्र, शोविनियर शॉप, योग/ध्यान साधना कुटीर, एडवेंचर तथा वाइल्डलाइफ टूरिज्म से जुड़ी सभी इकाइयों को राज्य पर्यटन विभाग की वेबसाइट www.uttarakhandtourism.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- ऑनर/इकाई का पैन कार्ड
- पर्यटक इकाई का स्वीकृत भवन मानचित्र
- शपथ पत्र
- इकाई के फोटोग्राफ (दो अंदरूनी, दो बाहरी)
- पंजीकरण शुल्क ₹1000/- (ऑनलाइन भुगतान)
- GST पंजीकरण प्रमाणपत्र
- अग्निशमन विभाग से एनओसी
- भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी
- FSSAI प्रमाणपत्र (खाद्य संबंधित इकाइयों हेतु)
पर्यटन अधिकारी ने सभी इकाई संचालकों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्रता से पंजीकरण कराकर नियमों का पालन करें, अन्यथा नियमावली के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
