रुद्रपुर, 21 जुलाई 2025 — त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित अंतिम समय से 48 घंटे पूर्व तक चुनाव प्रचार पर पूर्णतः रोक लागू रहेगी।

Spread the love


रुद्रपुर, 21 जुलाई 2025 — त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित अंतिम समय से 48 घंटे पूर्व तक चुनाव प्रचार पर पूर्णतः रोक लागू रहेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 24 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए 22 जुलाई को शाम 5:00 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी प्रचार, जनसभा या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार, 28 जुलाई को निर्धारित मतदान हेतु चुनाव प्रचार की अंतिम समयसीमा 26 जुलाई को शाम 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है।

चुनाव प्रचार बंदी की इस समयसीमा का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों या उनके समर्थकों के विरुद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि वे आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करें और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें।



Spread the love