क्या है इनकम टैक्स छूट योजना?


इस योजना के तहत पात्र स्टार्टअप को उनके गठन की तारीख से 10 वर्षों के भीतर किसी भी लगातार तीन लाभकारी वर्षों के लिए 100 प्रतिशत आयकर कटौती की अनुमति मिलती है। यह सुविधा व्यवसायों को उनके शुरुआती वर्षों में आर्थिक राहत देने के लिए बनाई गई है।
संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
DPIIT और IMB की भूमिका
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने हाल ही में हुई अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (IMB) की बैठक में 187 स्टार्टअप को यह मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही योजना की शुरुआत से अब तक 3700 से अधिक स्टार्टअप को आयकर छूट मिल चुकी है।
बढ़ाई गई पात्रता की समयसीमा
वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में सरकार ने स्टार्टअप के लिए सेक्शन 80-आईएसी के तहत लाभ लेने की पात्रता अवधि को एक अप्रैल, 2030 तक बढ़ा दिया है। अब वे सभी स्टार्टअप जो 1 अप्रैल 2030 से पहले पंजीकृत होंगे, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। इससे नए उद्यमों को इस कर राहत योजना का लाभ उठाने के लिए अधिक समय और अवसर मिलेंगे।
यह कदम सरकार की स्टार्टअप इंडिया मिशन को मजबूती देने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम पहल माना जा रहा है।

