पीएम आवास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति से लेकर ईडब्लूएस तक सभी को घर बनाने के वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के जरिए जरूरतमंद लोगों का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा किया जाता है।

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अगर आप भी इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे योग्यता या पात्रता को समझ लें। क्योंकि अगर आप ये योग्यता पूरी नहीं करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नीचे हमने शहरी और ग्रामीण दोनों ही आवेदनकर्ता के लिए पात्रता बताई है।

संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)

क्या है योजना से जुड़ी पात्रता

शहरी-पीएम आवास योजना पात्रता

अगर आप योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-सी कैटेगरी में है और क्या सैलरी है जैसे-

  • EWS- वे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी सैलरी 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • LIC- निम्न आय ग्रुप की सैलरी 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
  • MIG-1- अगर कोई व्यक्ति मध्यम आय ग्रुप का है, तो उसकी सैलरी 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।

इसके अलावा अगर कोई झुगी-झोपड़ी में रहते हैं। वही उनके पास पक्का मकान नहीं है। तो वे भी इस योजना के लिए पात्र है। ऊपर बताई गई सभी सैलरी वार्षिक रूप पर आधारित है। चलिए अब जानते हैं ग्रामीण व्यक्तियों के लिए क्या पात्रता है।

ग्रामीण- पीएम आवास योजना

अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप एसईसीसी (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना) डेटा में लिस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास गांव में कच्चा मकान भी है, तो भी योजना के लिए पात्र होंगे।

अगर आप योजना में अप्लाई करना चाहते है, तो नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है।

आपको एक शपथ पत्र जमा करना होगा, जिसमें ये लिखा गया हो कि आपके पास पक्का मकान

नहीं है। इसके साथ ही आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देना होगा।


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