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प्रदेश में भू-कानून का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से भूमि की खरीद और उसके उपयोग पर शासन के स्तर से कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर एक ही परिवार के सदस्यों के 250 वर्गमीटर से अधिक भूमि खरीदने और इस भूमि का अन्य प्रयोजन में उपयोग के प्रकरणों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से देने को कहा है।
- Avtar Singh Bisht
- October 11, 2024
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