जेलर त्रिलोक चंद्र आर्य ने बताया कि कारागार में बंदियों को कोई भी सामान अपने साथ बैरक में ले जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन पुलकित सामान को अपने साथ ले जाने लगा। रोके जाने पर उसने हाथापाई की। जिसके बाद इस मामले में चमोली कोतवाली में पुलकित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर