
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि आपने पिछले 6 महीनों से राशन नहीं लिया है, तो आपका कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

6 महीने की निष्क्रियता पर रद्द होंगे कार्ड
22 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति लगातार छह महीने तक राशन नहीं उठाता है, तो उसका कार्ड स्वतः रद्द माना जाएगा। इसके बाद तीन महीने के भीतर हर कार्डधारक के घर जाकर KYC प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
वर्तमान में देश में 23 करोड़ से अधिक सक्रिय राशन कार्ड हैं। केंद्र सरकार इनकी पुनः सत्यापन करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कितने कार्ड वास्तविक हैं। इस आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और अपात्र लाभार्थियों को हटाना है।
7% से 18% तक कार्ड हो सकते हैं रद्द
जानकारी के अनुसार, राज्यों में 7% से 18% तक के कार्ड नकली या डुप्लीकेट हो सकते हैं। इनमें से कई कार्ड ऐसे हैं जो वर्षों से उपयोग नहीं हुए हैं, फिर भी लाभ ले रहे हैं।
मंत्रालय का मानना है कि इस नई नीति से अपात्र लोगों को बाहर किया जा सकेगा। इसके साथ ही, हर पांच साल बाद पात्रता सूची की समीक्षा की जाएगी। यह कदम भ्रष्टाचार को रोकने और योजना को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है।
बच्चों की KYC अब अनिवार्य होगी
अब तक, पांच साल से छोटे बच्चों के लिए आधार कार्ड को ही KYC माना जाता था। लेकिन अब जैसे ही बच्चा पांच वर्ष का होता है, उसकी अलग ई-KYC करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, जिन राशन कार्डों में एक ही नाम दो बार दिखता है, उन्हें तीन महीनों के लिए निलंबित किया जाएगा।
सरकार इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली को आधार और पैन से लिंक कर पारदर्शिता को प्राथमिकता दे रही है।


