अवैध भवनों को नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन, 31 मई 2023 को डीएम ने जारी किए थे सख्त निर्देश

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रुद्रपुर। जनपद ऊधमसिंह नगर में सरकारी भूमि और गैर-स्वामित्व वाली जमीन पर बने भवनों को विद्युत कनेक्शन दिए जाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने 31 मई 2023 को सख्त आदेश जारी किए थे। यह आदेश पत्रांक 150/कै०का०/वै०स०/जि०अ० 3/2023-2024 के माध्यम से सभी अधीक्षण अभियंताओं व अधिशासी अभियंताओं, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को भेजा गया था।

✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी

जिलाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया था कि बिना भूमि स्वामित्व की गहन जांच किए किसी भी व्यक्ति, भवन स्वामी या प्रतिष्ठान को विद्युत कनेक्शन न दिया जाए। यह भी संज्ञान में आया था कि कई स्थानों पर ऐसी भूमि पर बने भवनों को बिजली कनेक्शन दे दिए गए हैं, जो न तो आवेदक के स्वामित्व की हैं और न ही वैध रूप से उपयोग में लाई जा सकती हैं। कुछ मामलों में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बने भवनों को भी कनेक्शन दिए जाने की बात सामने आई थी, जो नियम विरुद्ध है।

डीएम ने अपने आदेश में सख्त शब्दों में कहा था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निर्मित किसी भी भवन या प्रतिष्ठान को किसी भी स्थिति में बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है, तो संबंधित उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता के खिलाफ विभागीय तथा विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं अधिकारियों की होगी।

इस आदेश की प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी। प्रशासन के इस निर्णय को अवैध अतिक्रमण रोकने और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक सख्त व महत्वपूर्ण कदम माना गया था।



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