राष्ट्रीय स्वतंत्रता का नया विमर्श: नरेंद्र रावत ‘नरेन’ के ‘राष्ट्रीय स्वतंत्रता चतुष्टय’ की अवधारणा:राष्ट्रीय स्वतंत्रता चतुष्टय; संवैधानिक, लोकसंपदा, आर्थिक एवं भोगोलिक स्वतंत्रता

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80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लेखक नरेंद्र रावत ‘नरेन’ ने अपने वैचारिक लेख “राष्ट्रीय स्वतंत्रता चतुष्टय- संवैधानिक, लोकसंपदा, आर्थिक एवं भौगोलिक स्वतंत्रता” के माध्यम से स्वतंत्रता की व्यापक और समग्र अवधारणा प्रस्तुत की है। लेखक का मानना है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक पराधीनता से मुक्ति तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के संतुलित विकास से जुड़ी हुई है।
लेख में स्वतंत्रता के चार प्रमुख आयामों- संवैधानिक स्वतंत्रता, लोकसंपदा स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और भौगोलिक स्वतंत्रता पर विस्तार से विचार किया गया है। लेखक के अनुसार, संविधान राष्ट्र की चेतना का आधार होना चाहिए, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग लोकहित में होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था मानव-केंद्रित और न्यायपूर्ण होनी चाहिए तथा भूमि, जल, वन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए।
लेख स्वतंत्रता को अधिकारों के साथ कर्तव्यों, स्वाधिकार के साथ उत्तरदायित्व और विकास के साथ प्रकृति संरक्षण से जोड़ते हुए एक नए राष्ट्रीय विमर्श को सामने लाता है। लेखक ने स्वतंत्रता को व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वावलंबन और राष्ट्रीय स्वाभिमान के समन्वित स्वरूप के रूप में परिभाषित किया है।

अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड

राष्ट्रीय स्वतंत्रता चतुष्टय; संवैधानिक, लोकसंपदा, आर्थिक एवं भोगोलिक स्वतंत्रता

स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन या किसी बाहरी सत्ता से मुक्ति का नाम नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता उसका एक आवश्यक, किंतु सीमित रूप है। स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ है- व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को ऐसे अनुचित बंधनों, अधिपत्य, शोषण, भय, अन्याय और परनिर्भरता से मुक्त करना, जो उसके स्वाभाविक विकास, पुरुषार्थ, गरिमा, ज्ञान, कर्म, संसाधनों और जीवन-व्यवस्था को बाधित करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता भी नहीं है, स्वच्छंदता में व्यक्ति केवल अपनी इच्छा को सर्वोच्च मान सकता है, जबकि स्वतंत्रता में स्वाधिकार के साथ स्वअनुशासन, अधिकार के साथ कर्तव्य और स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व निहित रहता है।
भारतीय वैचारिक परंपरा में स्वतंत्रता को केवल व्यक्ति के अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, ऋत, सत्य, कर्तव्य, पुरुषार्थ, लोकसंग्रह और परस्पर संरक्षण से जोड़कर देखा जा सकता है। वैदिक दृष्टि के ऋत–सत्य–धर्म, मानवीय दृष्टि की गरिमा–समता–स्वाधिकार तथा सामाजिक दृष्टि के लोकहित–सहकार–न्याय को साथ रखकर स्वतंत्रता को समझने पर यह स्पष्ट होता है कि किसी राष्ट्र की वास्तविक स्वतंत्रता तभी पूर्ण मानी जा सकती है जब उसकी चेतना स्वतंत्र हो, उसकी लोकसंपदा लोकहित में सुरक्षित और प्रवाहित हो, उसकी अर्थव्यवस्था न्यायपूर्ण एवं स्वावलंबी हो और उसका भौगोलिक आधार सुरक्षित एवं स्वतंत्र हो।

1. संवैधानिक स्वतंत्रता
संवैधानिक स्वतंत्रता का अर्थ संविधान की स्वतंत्रता के साथ-साथ राष्ट्र की उस मूल चेतना, सिद्धांत और व्यवस्था की स्वतंत्रता है जिसके आधार पर संविधान, विधि, शासन और न्याय का निर्माण होता है। राष्ट्र की चेतना किसी बाहरी सत्ता, अंधानुकरण, भय, मिथ्या प्रचार, संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्ति-पूजा, वंशवाद या अनुचित वैचारिक अधिपत्य के अधीन नहीं होनी चाहिए। संविधान किसी व्यक्ति, परिवार, वर्ग, दल अथवा क्षणिक बहुमत की इच्छा का दस्तावेज मात्र न होकर राष्ट्र के दीर्घकालिक न्याय, समता, स्वतंत्रता, गरिमा, लोकहित और उत्तरदायित्व का मूल विधान बने।
इस स्वतंत्रता में व्यक्ति को जानने, सोचने, प्रश्न करने, तर्क करने, सीखने, असहमति व्यक्त करने और निश्चय करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान किसी विशेष वर्ग, संस्था या सत्ता की बंद संपत्ति न बने। वैदिक ज्ञान, उपनिषदिक दर्शन, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला, भाषा और लोकपरंपरा के साथ आधुनिक विज्ञान, तकनीक और तर्कशील चिंतन का भी स्वतंत्र विकास हो। “आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः” की भावना के अनुरूप सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार ग्रहण करने और “संगच्छध्वं संवदध्वं” की भावना के अनुरूप संवाद करने की क्षमता राष्ट्र की चेतना को विकसित करती है।
यहाँ वैदिक ज्ञान, धर्म एव अध्यात्म का अर्थ किसी एक पूजा-पद्धति या संप्रदाय का शासन नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है- सत्य को जानना, आत्मबोध, विवेक, नैतिक चेतना और जीवन के अंतिम अर्थ पर विचार करने की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- के संतुलित विकास का अवसर मिलना चाहिए। संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, शिक्षा, दर्शन, साधना और आत्मोत्थान पर अनुचित नियंत्रण न हो। साथ ही स्वतंत्र विचार का अर्थ सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण विचार और उत्तरदायी अभिव्यक्ति होना चाहिए।
संवैधानिक स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष शासन-व्यवस्था है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन, प्रशासन और राजनीतिक संस्थाएँ किसी व्यक्ति या समूह की निजी सत्ता न बनें। शासन का आधार जनसहमति, विधि का शासन, न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और लोकहित हो। जनप्रतिनिधित्व केवल चुनाव तक सीमित न रहे, बल्कि नीति-निर्माण, सार्वजनिक विमर्श और शासन के मूल्यांकन में भी नागरिक की सार्थक भागीदारी हो। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल संख्या-बहुमत नहीं, बल्कि जनहितकारी और न्यायपूर्ण व्यवस्था है, जिससे “सर्वतंत्र” की अवधारणा को सर्वजन की सार्थक सहभागिता और उत्तरदायी शासन के आदर्श के रूप में रखा जा सके।
संवैधानिक स्वतंत्रता का मूल प्रश्न है- राष्ट्र का शासन किसके लिए, किस सिद्धांत से और किस उत्तरदायित्व के साथ चले? संविधान राष्ट्र की चेतना का लिखित विधान बने और शासन उस विधान का लोकहितकारी कर्मरूप। इसीलिए कहा जा सकता है-
यथा राष्ट्रस्य चेतना, तथा राष्ट्रस्य संविधानम्;
यथा संविधानम्, तथा राष्ट्रस्य शासनम्।

२. लोकसंपदा स्वतंत्रता
राष्ट्र की सामूहिक संपदा, सार्वजनिक संसाधन, राजकोष और लोकसेवाएँ किसी व्यक्ति, परिवार, वंश, वर्ग, दल, क्षेत्र या सीमित समूह के अनुचित अधिपत्य से मुक्त रहें और उनका उपयोग लोकहित में हो, यही लोकसंपदा की स्वतंत्रता का आशय है। राष्ट्र की संपदा केवल निजी संपत्ति का योग नहीं है। जल, वन, सार्वजनिक भूमि, प्राकृतिक संसाधन, राजकोष, सार्वजनिक संस्थाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार और अन्य आवश्यक सेवाएँ ऐसे संसाधन हैं जिनका सामाजिक जीवन से प्रत्यक्ष संबंध है।
इसे राष्ट्र के प्राण और हृदय से जोड़कर समझा जा सकता है। जिस प्रकार प्राण शरीर में जीवन, गति और ऊर्जा का संचार करते हैं, उसी प्रकार लोकसंपदा राष्ट्र के जीवन में संसाधनों और सेवाओं का प्रवाह बनाए रखती है। राजकोष राष्ट्र का निजी धन नहीं, बल्कि लोक से प्राप्त संसाधनों का उत्तरदायी कोष है। इसलिए “राजकोषः लोककोषः” को एक वैचारिक सूत्र के रूप में रखा जा सकता है।
लोकसंपदा स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक सार्वजनिक वस्तु का अनिवार्य रूप से सरकारी स्वामित्व ही हो। इसका वास्तविक प्रश्न स्वामित्व से अधिक लोकहित, पहुँच, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण उपयोग का है। जहाँ सार्वजनिक संपदा है वहाँ उसका निर्णय, उपयोग, संरक्षण और परिणाम जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। राजकोष का उपयोग निजी, पारिवारिक, दलगत या वर्गगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आधारभूत संरचना, सामाजिक संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन, संचार और अन्य आवश्यक लोकसेवाओं के लिए होना चाहिए।
सार्वजनिक संपदा की स्वतंत्रता में राजकोषीय पारदर्शिता, बजट की स्पष्टता, सार्वजनिक व्यय की जवाबदेही, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और पीढ़ीगत न्याय महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा केवल आर्थिक सामर्थ्य रखने वालों तक सीमित न हो, चिकित्सा केवल धनवानों के लिए न हो, परिवहन, संचार, इंटरनेट, बैंकिंग, बीमा, जल और ऊर्जा जैसी आवश्यक सेवाएँ समाज के व्यापक वर्गों के लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित हों। सार्वजनिक संपदा का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं, बल्कि लोकजीवन में उसका न्यायपूर्ण प्रवाह सुनिश्चित करना है।
यहाँ लोक का अर्थ केवल वर्तमान नागरिकों की संख्या नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार, समाज और व्यापक समष्टि है। इसी कारण सार्वजनिक संपदा का संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों और भावी पीढ़ियों के अधिकार से भी जुड़ता है। जो संसाधन आज हमारे पास हैं, वे केवल हमारी पीढ़ी के उपभोग की वस्तु नहीं, उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना हमारा उत्तरदायित्व है।

३. आर्थिक स्वतंत्रता
अर्थ, धन, मुद्रा, उत्पादन, श्रम, आजीविका, व्यापार और विनिमय की ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति और राष्ट्र अनुचित आर्थिक बंधन, शोषण और असंतुलित परनिर्भरता से मुक्त होकर अपने पुरुषार्थ और सामर्थ्य के अनुसार विकास करने को ही आर्थिक स्वतंत्रता कहा जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता केवल अधिक धन कमाने की स्वतंत्रता नहीं है, यह ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्वतंत्रता है जिसमें विनियोग हो, उत्पादन हो, विनिमय हो, श्रम का सम्मान हो, आजीविका उपलब्ध हो, मुद्रा विश्वसनीय हो और अर्थ का प्रवाह समाज के जीवन को पोषित करे।
भारतीय पुरुषार्थ-चतुष्टय में अर्थ को जीवन के वैध पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन अर्थ को धर्म से पृथक नहीं किया गया। इसलिए इस सिद्धांत का मूल है- अर्थ साधन है, साध्य नहीं। जब अर्थ जीवन को पोषित करता है तो वह पुरुषार्थ है, जब जीवन अर्थ का साधन मात्र बन जाता है तो आर्थिक व्यवस्था मानवीय गरिमा के विरुद्ध जा सकती है।
आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में मुद्रा, उत्पादन, विनिमय, व्यापार, श्रम, वेतन, आजीविका, ऋण, ब्याज, निवेश, बैंकिंग, बीमा, क्रयशक्ति, मुद्रास्फीति, आर्थिक संकुचन, मौद्रिक नीति, रेपो, उद्यमिता, कौशल और रोजगार आते हैं। मुद्रा का उद्देश्य वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाना है। इसलिए मुद्रा की स्थिरता और विश्वसनीयता, नागरिक की क्रयशक्ति और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता का संरक्षण आवश्यक है। वास्तविक प्रश्न यह है कि आर्थिक नीति उत्पादन, रोजगार, क्रयशक्ति, निवेश, सामाजिक स्थिरता और लोकहित के बीच कितना संतुलन स्थापित करती है।
श्रम आर्थिक स्वतंत्रता का मूल आधार है। श्रमिक का श्रम केवल बाजार की लागत नहीं, बल्कि मानव पुरुषार्थ है। इसलिए उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य, कौशल-विकास, रोजगार के अवसर और श्रम का सामाजिक सम्मान आवश्यक हैं। किसान, श्रमिक, कारीगर, उद्यमी, व्यापारी, वैज्ञानिक और सेवा-प्रदाता- सभी आर्थिक प्रवाह के सहभागी हैं।
ऋण विकास का साधन हो सकता है, लेकिन ऐसी ऋण-व्यवस्था जो व्यक्ति, किसान, परिवार या उत्पादन को स्थायी आर्थिक दासता में धकेल दे, उसकी न्यायशीलता पर प्रश्न उठाना आवश्यक है। ब्याजमुक्त मुद्रा अथवा निर्ब्याज ऋण की बैंकिंग व्यवस्था को आर्थिक नीति के रूप में रखा जा सकता है जिससे राष्ट्र की आर्थिक गति सुदृढ़ हो सके। इसी प्रकार बैंकिंग सुधार का उद्देश्य वित्तीय पहुँच, पारदर्शिता, स्थिरता और वास्तविक उत्पादन से संबंध मजबूत करना होना चाहिए।
आर्थिक स्वतंत्रता में स्वदेशी उत्पादन और वैश्विक विनिमय के बीच संतुलन, उद्यमिता, तकनीकी नवाचार, कृषि और उद्योग का विकास तथा आर्थिक अवसरों का व्यापक वितरण भी आवश्यक है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था इतनी सक्षम हो कि आवश्यक वस्तुओं, ऊर्जा, अन्न, तकनीक और वित्त के लिए असंगत बाहरी परनिर्भरता राष्ट्र की स्वतंत्र नीति को बाधित न कर सके।

४. भौगोलिक स्वतंत्रता
राष्ट्र की भूमि, क्षेत्र, जल, वन, अन्न, प्राकृतिक संसाधन और भौतिक अधिष्ठान का बाहरी कब्जे तथा अनुचित आंतरिक अधिपत्य से मुक्त, सुरक्षित और न्यायपूर्ण होना ही भौगोलिक स्वतंत्रता है। राष्ट्र केवल संविधान, नागरिकों और संस्थाओं का नाम नहीं बल्कि उसका एक वास्तविक भौगोलिक और भौतिक आधार भी होता है। भूमि, जल, नदी, अन्न, वन, पर्वत, खनिज, ऊर्जा, कृषि, ग्राम, नगर, पार्क, उद्योग, सड़क, बस अड्डे, हवाई अड्डे, रेलमार्ग, रेल स्थानक एवं जंक्शन, सरकारी भवन और अन्य भौतिक अधिष्ठान राष्ट्र के जीवन को धारण करते हैं।
इसे राष्ट्र के पदार्थ और तन के रूप में समझा जा सकता है। जैसे शरीर पृथ्वी, जल, अन्न और भौतिक संसाधनों पर निर्भर है, वैसे ही राष्ट्र अपने भौगोलिक आधार के बिना स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। इसीलिए अथर्ववेद का पृथ्वी-सूक्त का प्रसिद्ध भाव है- “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।” राष्ट्रभूमि को केवल खरीद-बिक्री की वस्तु न मानकर जीवनाधार के रूप में देखने की गहरी दृष्टि देता है।
भौगोलिक स्वतंत्रता केवल सीमा-सुरक्षा नहीं है। इसमें भूमि-अधिकार, कृषि, कृषिभूमि, अन्न-सुरक्षा, जल-सुरक्षा, वन-संरक्षण, पशुपालन, जैव-विविधता, खनिज, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना, परिवहन, भवन, उद्योग और राष्ट्रीय अधिष्ठान सब आते हैं। राष्ट्र की भूमि और संसाधनों का उपयोग ऐसा होना चाहिए जिससे वर्तमान पीढ़ी का जीवन भी सुरक्षित रहे और भावी पीढ़ियों के अधिकार भी नष्ट न हों।
भूमि पर अत्यधिक केंद्रीकरण, अनुचित अधिपत्य, संसाधनों का एकाधिकार, असंतुलित शहरीकरण, अंधाधुंध प्राकृतिक दोहन और ऐसी नीतियाँ जो कृषियोग्य भूमि या स्थानीय जीवन को अस्थिर करती हैं- इन सभी की समीक्षा आवश्यक है। दूसरी ओर, भूमि-अधिकार की स्वतंत्रता का अर्थ असीमित निजी स्वामित्व भी नहीं है। जहाँ भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का सामाजिक एवं पारिस्थितिक महत्व है, वहाँ व्यक्ति के अधिकार, समाज के हित, राष्ट्र की आवश्यकता और प्रकृति के संतुलन के बीच न्यायपूर्ण संतुलन आवश्यक है।
अन्न की स्वतंत्रता विशेष महत्व रखती है। जो राष्ट्र अपनी मूल खाद्य आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक परनिर्भर हो जाता है, उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार जल, ऊर्जा और आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण आधार है।
पशु-पक्षी, वनस्पति और जड़ पदार्थों को राष्ट्र के जीवन से बाहर नहीं किया जा सकता। राष्ट्र का भौगोलिक आधार केवल मनुष्य के उपयोग की भूमि नहीं है, वह एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जड़, वनस्पति, पशु-पक्षी और मनुष्य परस्पर जुड़े हैं। इसलिए प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरण नीति नहीं, बल्कि दीर्घकालीन राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भी प्रश्न है।
इन चारों स्वतंत्रताओं को अलग-अलग समझना आवश्यक है, लेकिन इन्हें एक-दूसरे से काटकर नहीं देखा जा सकता। संवैधानिक स्वतंत्रता राष्ट्र को दिशा और विवेक देती है, लोकसंपदा स्वतंत्रता राष्ट्र के सामूहिक जीवन को साधन और प्राण देती है, आर्थिक स्वतंत्रता श्रम, उत्पादन और संसाधनों को विनिमय का न्यायपूर्ण प्रवाह देती है, भौगोलिक स्वतंत्रता राष्ट्र को भूमि, प्रकृति और भौतिक जीवन का आधार देती है।
यहाँ स्वतंत्रता का अंतिम उद्देश्य किसी दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है। यदि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के जीवन, गरिमा और अधिकार को नष्ट कर दे, यदि आर्थिक स्वतंत्रता शोषण बन जाए, यदि संपदा की स्वतंत्रता निजी एकाधिकार बन जाए या यदि राष्ट्र की स्वतंत्रता प्रकृति के विनाश का कारण बन जाए, तो वह समग्र स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती। स्वतंत्रता की कसौटी स्वाधिकार के साथ परस्पर उत्तरदायित्व और संरक्षण है।
महाभारत के शान्तिपर्व में कहा गया है-
न वै राज्यं न राजासीत, न दण्डो न च दाण्डिकः।
धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम्।।
इसका भाव यह नहीं कि किसी भी समाज में राज्य या व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह कि व्यवस्था का सर्वोच्च आधार बाहरी दण्ड नहीं, बल्कि आंतरिक धर्म और परस्पर उत्तरदायित्व होना चाहिए। जब व्यक्ति और समाज अपने धर्म, कर्तव्य और मर्यादा को समझते हैं, तब स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं रहती, वह आत्मानुशासन और लोकसंग्रह में परिवर्तित हो जाती है।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता का लक्ष्य केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि पराधीनता के विविध रूपों से क्रमशः मुक्ति है- दासता से नागरिक गरिमा, अनुचित भूमि-अधिपत्य से भौगोलिक न्याय, शोषणकारी आर्थिक संबंधों से आर्थिक गरिमा, सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग से लोकसंपदा की रक्षा और निरंकुश सत्ता से संवैधानिक उत्तरदायित्व की ओर यात्रा। यह इतिहास को किसी एक जाति, वर्ग, शासन या समुदाय के दोष के रूप में नहीं, बल्कि मानव समाज में बार-बार उत्पन्न होने वाली सत्ता, संपदा और अधिपत्य की प्रवृत्तियों के रूप में देखने का प्रयास है।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ किसी व्यक्ति, वर्ग, दल, वंश, पूँजी, संस्था या बाहरी शक्ति को सर्वोच्च बनाना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें संविधान न्यायपूर्ण हो, लोकसंपदा लोकहित में हो, अर्थव्यवस्था मानव-केंद्रित हो और राष्ट्रभूमि सुरक्षित हो। व्यक्ति को ज्ञान और आत्मोत्थान मिले, परिवार को आजीविका और सुरक्षा मिले, समाज को समान अवसर और लोकसेवा मिले, प्रकृति को संरक्षण मिले और राष्ट्र को अपनी नीति निर्धारित करने की वास्तविक क्षमता मिले।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता चतुष्टय का उद्देश्य स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक शब्द से उठाकर मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक और राष्ट्रीय जीवन की समग्र अवस्था के रूप में स्थापित करना है। स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह व्यक्ति की गरिमा बढ़ाए, समाज में न्याय स्थापित करे, प्रकृति का संतुलन बनाए, राष्ट्र का स्वाभिमान सुरक्षित करे और भावी पीढ़ियों के अधिकारों को अक्षुण्ण रखे।

नरेंद्र रावत ‘नरेन’
संस्थापक एवं मार्गदर्शक
साहित्यिक सचेतना एवं स्वास्तिक मासिक पत्रिका


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