वहीं मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व के समय पर ओपिनियन पोल करना प्रतिबंधित है।

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मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल और मतगणना स्थल पर केवल अधिकृत पासधारक मीडियाकर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राधिकार पत्र ही प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा।

इसी पास का उपयोग मतगणना केंद्र के उपयोग के लिए किया जाएगा। इसकी अनुमति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थल पर मतदान करने वाले स्थान और मतगणना केंद्र पर ईवीएम की कवरेज करना प्रतिबंधित है, ताकि किसी भी मतदान की गोपनीयता भंग न हो।

लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण का मतदान शुरू होने के समय से अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एक्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।


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