
वहीं राज्य की निकायों में शासनादेश जारी नहीं होने के कारण निकाय कर्मियों को अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पात्र कर्मचारियों व उनके आश्रितों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है l


हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर ,उत्तराखंड
जबकि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की मंजूरी हो चुकी है। कहा है जब से राज्य कर्मचारियों को 20 लाख ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है, तब से निकाय कर्मियों के एरियर का भुगतान करने का आदेश निर्गत किया जाए।
