नगर निकाय चुनाव के लिए कसरत अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास निदेशालय द्वारा महापौर व अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर दिया। क्र०सं० नगर निगम का नाम आरक्षण का वर्ग 1. नगर निगम, देहरादून अनारक्षित 2. नगर निगम, ऋषिकेश अनुसूचित जाति 3. नगर निगम, हरिद्वार अन्य पिछड़ी जाति (महिला) 4. नगर निगम, रूड़की महिला 5. नगर निगम, कोटद्वार अनारक्षित 6. नगर निगम, श्रीनगर अनारक्षित 7. नगर निगम, रुद्रपुर RRO अनारक्षित 8. नगर निगम, काशीपुर अनारक्षित 9. नगर निगम, हल्द्वानी अन्य पिछड़ी जाति 10. नगर निगम, पिथौरागढ़ महिला 11. नगर निगम, अल्मोड़ा महिला उपरोक्त नगर निगमों के नगर प्रमुखों के पदों के प्रस्तावित आरक्षण एवं आवंटन पर सर्वसाधारण एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है। बस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह लिखित रूप में निदेशव कास विभाग, 31/62, राजपुर रोड़, निकट पाईन हॉल स्कूल, देहरादून को सम्बोधित करते हु जानी चाहिये अथवा मेल आईडी directorudd@gmail.com पर प्रेषित की जानी चाहिए। केव पत्ति एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दिनांक के भीतर प्राप्त होंगे। निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों नार सुनवाई करते हुये अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निर्धारित समय-सीमा के अन्दर शासन व जाएगी, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। खबर) प्रिंट मीडिया,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर जिसके बाद शनिवार को शासन द्वारा इन पदों के लिए आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई। उधर, शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों में वार्डों के आरक्षण की समय सारिणी जारी कर दी है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियोंं को पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी शनिवार को वार्ड आरक्षण के प्रस्ताव तैयार कराएंगे और 15 दिसंबर को इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। निकायों में ओबीसी आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण समेत कुछ अन्य विषयों के दृष्टिगत नगर निगम व नगर पालिका अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद गुरुवार को पदों व स्थानों के आरक्षण व आवंटन से संबंधित नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई थी। यह है प्राविधान नियमावली के तहत आरक्षण का निर्धारण हुआ है। इसमें प्रविधान है कि नगर निगम में महापौर और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर शहरी विकास निदेशालय शासन को भेजेगा। फिर शासन इस पर मंथन के बाद आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेगा। महापौर के 11, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के 45 और नगर पंचायत अध्यक्ष के 46 पदों पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने के लिए शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी शुक्रवार को दिनभर जुटे रहे। देर रात तक महापौर पदों के आरक्षण प्रस्ताव ही तैयार हो पाए थे। बताते हैं कि देर रात विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी बातचीत की। इसके बाद तय हुआ कि आरक्षण प्रस्ताव की कसरत शनिवार को पूर्ण कर शासन को भेजी जाएगी। जिलों में निकायों के वार्ड आरक्षण की कसरत आज से सभी नगर निकायों में वार्ड आरक्षण के लिए जिलों में शनिवार से कसरत प्रारंभ हो गई है। शहरी विकास विभाग के अपर निदेशक ललित नारायण मिश्र ने इस सिलसिले में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर निकायों में वार्ड आरक्षण के लिए जिलाधिकारी शनिवार को प्रस्ताव तैयार करेंगे। 15 दिसंबर को इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 21 दिसंबर तक आरक्षण पर दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जा सकेंगे। 22 दिसंबर को दावों व आपत्तियों का निस्तारण कर इसकी सूचना निदेशालय व शासन को भेजी जाएगी।

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