हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ,अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर। श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना में वर उत्तराखंड के बाहर का भी चलेगा लेकिन वधू का उत्तराखंड की स्थायी निवासी होना जरूरी है।

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रूद्रपुर उत्तराखंड सामूहिक विवाह के लिए जिले में महिला श्रमिक या पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियां आवेदन नहीं कर रही हैं।

विवाह के लिए 61 हजार की सहायता राशि

कन्या विवाह सहायता योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में श्रमिकों की पुत्री विवाह के लिए बीओसीडब्ल्यू की ओर से 61 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। इसके साथ ही सामूहिक विवाह का आयोजन कराने वाले को 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वर-वधू की पोशाक के लिए भी 5000 रुपये की राशि दी जाएगी। श्रम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सामूहिक विवाह के समय ही 51 हजार रुपये की राशि विवाह के समय या फिर एक सप्ताह के तहत डीबीटी के माध्यम से खाते में राशि भेज दी जाएगी।

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पंजीकृत श्रमिक का 90 दिन काम करना जरूरी

सहायक श्रमायुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि आवेदन के समय निर्माण श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण योजना के लिए कराया जाना आवश्यक है। संबंधित पुत्री व वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट व परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति देना आवश्यक है। योजना का लाभ उन्हीं महिला श्रमिक या श्रमिक की पुत्रियों को मिलेगा, जिसने पंजीकृत श्रमिक के रूप में 90 दिन कार्य किया है।


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