2019 में रुद्रपुर के ग्राम धर्मपुर क्षेत्र में रुपये के लेनदेन के चलते युवक की हत्या करने के आरोपी को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने दोषी करार दिया है।

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अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि 30 सितंबर 2019 को ग्राम धर्मपुर थाना रुद्रपुर निवासी रानी देवी पत्नी खेमकरन ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके बेटे मिथुन को गांव के ही रहने वाले पवन कुमार पुत्र किशन पाल शर्मा से रुपये लेने थे। 28 सितंबर 2019 की रात उनके बेटे ने पवन से रकम देने की मांग की।

इससे नाराज होकर पवन ने बेटे से मारपीट शुरू कर दी। बाद में उनका बेटा घर की ओर आ रहा था। उनका बेटा घर के गेट पर पहुंचा तो पवन ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने पवन के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कर 2 अक्तूबर 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया।

वहीं उपचार के दौरान बेटे की मौत होने पर पुलिस ने मुकदमा हत्या की धारा में तरमीम किया। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत के सामने 16 गवाह पेश किए। अदालत ने पवन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


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