रूद्रपुर 11 जुलाई, 2024/ जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उदयराज सिंह ने बताया कि पूर्व में घटित घटनाओं एवं विगत 08 जुलाई को नानकमत्ता क्षेत्रान्तर्गत घटना जिसमे ग्राम पिपलिया पिस्तौर के एक व्यक्ति की डैम के निकट जाने से मृत्यु हो गयी है,
जिसके अतिरिक्त भी अन्य स्थानों से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही है राजस्व विभाग द्वारा दी गयी चेतावनी के बावजूद ऐसे बाढ़ग्रस्त स्थानों में अनावश्यक रूप से लोगों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मानसून काल में बाढ़ के दृष्टिगत जारी चेतावनी को देखते हुये नदी अथवा उसके समीपवर्ती बाढ़ क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। इसके अतिरिक्त बाढ़ ग्रस्त नालें, सिंचाई नहर, जलाशयों तथा झील एवं अन्य जल निकासी क्षेत्रों में प्रवेश कराना भी वर्जित होगा, जो भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा, बिना किसी वैध कारण एवं अनुज्ञा के उक्त वर्जित स्थानों पर भ्रमण करता हुआ पाया जायेगा अथवा उक्त आदेश के उल्लघंन को दुष्प्रेरित करेगा अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उक्त आदेश के उल्लघंन में सहयोग करेगा, उसे आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 में दंडनीय अपराध जिसमें कारावास एवं अर्थदण्ड सम्मिलित है से दंडनीय अपराध का दोषी माना जायेगा। उन्होने कहा है कि उक्त निषेधाज्ञा की अवेहलना किये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
रूद्रपुर, 11 जुलाई,2024- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने विगत दिनों खटीमा, सितारगंज एवं नानकमत्ता क्षेत्र में आई दैवीय आपदा से राहत व बचाव कार्यों की कैम्प कार्यालय में वीसी के माध्यम से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी खटीमा को निर्देश देते हुए कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को शीघ्र-अतिशीघ्र अहैतुक सहायता राशि वितरित किया जाये, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाये।
उन्होने कहा कि जिन परिवारों को अहैतुक सहायता राशि दी जा रही है उनकी सूची तत्काल तैयार कर भेजें। उन्होेने कहा कि जिन मकानों की आपदा के कारण आशिंक क्षति हुई है उनकी सूची तैयार करें। उन्होेने कहा कि आपदा प्रभावित सभी परिवारों को अहैतुक सहायता अवश्य मिलें कोई भी परिवार न छुटे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दश्त नही की जायेगी। उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि बाढ़ प्रभावितों की सहायता में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। उन्होने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के राहत व बचाव के लिए धन की कोई कमी नही होने दी जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के सहायता के लिए 1 करोड 70 लाख़ रूपये की धनराशि दी जा चुकी एवं मा0 मुख्यमंत्री द्वारा आज ही 10 करोड़ रूपये स्वीकृत कर दिये गये है। उन्होने सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिये है कि राहत राशि उपलब्ध कराने हेतु लेखपालों को लगाते हुए कल ही कम से कम 5 हजार परिवारों को अहैतुक सहायता प्रदान कराना सुनिश्चिित करें। उक्त कार्यों के सफल सम्पादन के लिए पूर्व में तैनात लेखपालों को सम्मिलित करते हुए 10 टीमों का गठन किया गया है जो मौके पर ही राहत राशि वितरण करने का कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी खटीमा को निर्देश दिये कि नगरीय क्षेत्र में आने वाली दुकानों में जलभराव के कारण होने वाली क्षति का तीन श्रेणी में आंकलन करते हुए रिर्पोट तैयार करें ताकि ससमय सूचना शासन को प्रेषित की जा सके।
जिलाधकारी ने उक्त दैवीय आपदा राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व को तहसील खटीमा क्षेत्र में रहने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा कि खटीमा क्षेत्रान्तर्गत मुख्य पशुचिकित्साधिकारी स्ंवय रहकर मवेशियों की क्षति का मूल्यांकन एवं सत्यापन की कार्यवाही करायेंगे।
उपजिलाधिकारी खटीमा द्वारा बताया गया कि 1300 परिवारों को अहैतुक सहायता दी जा चुकी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्राथमिक सर्वे में गामीण क्षेत्रों में लगभग 6500 परिवार तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 8 हजार बाढ़/जलभराव से प्रभावित हुए है जिन्हें दो दिन के भीतर तत्कालीक सहायता प्रदान कर दी जायेगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट गौरव पाण्डेय, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी उमा शंकर नेगी एवं वर्चुअल के माध्यम से उपजिलाधिकारी खटीमा रविन्द्र बिष्ट, तहसीलदार आदि जुडे़ थे।
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