

जिसमें कहा कि उसने फरवरी 2019 में खड़कपुर देवीपुरा निवासी प्रीत कौर को चार लाख रुपये उधार दिए थे। उसने दिसंबर 2019 तक उधार रकम लौटाने का वायदा किया था। बावजूद इसके उसने रुपये नहीं लौटाए। तकादा करने पर आरोपी प्रीत कौर ने उसे 10 फरवरी 2020 को एक चेक इलाहाबाद बैंक शाखा काशीपुर का दिया। जब उसने अपने बैंक शाखा में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। न्यायालय ने आरोपी को 138 एनआई एक्ट के तहत तलब किया। दोनों पक्ष को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद एसीजे द्वितीय की अदालत ने दोषी प्रीत कौर को तीन माह कारावास व 4 लाख 40 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। संवाद




