रुद्रपुर देहरादून, 7 अगस्त 2025 |उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग ने आज एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-T तथा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के तहत संपन्न कराया जाएगा।✍️अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी


राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के अनुसार चुनाव प्रक्रिया निम्नलिखित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होगी:
निर्वाचन कार्यक्रम:नामांकन दाखिला: 11 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक)
नामांकन पत्रों की जांच: 11 अगस्त 2025 (अपराह्न 03:30 बजे से कार्य समाप्ति तक)
नाम वापसी: 12 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 02:00 बजे तक)
मतदान: 14 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक)
मतगणना: 14 अगस्त 2025 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)
मतदान निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा गुप्त मतदान पद्धति से कराया जाएगा। मतदान हेतु प्रयुक्त मतपत्र हिंदी की देवनागरी लिपि में होंगे, जिनमें नामनिर्देशन सूची के क्रम के अनुसार सभी विधिमान्य प्रत्याशियों के नाम प्रकाशित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ही होंगे रिटर्निंग ऑफिसर
इस चुनाव के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी को ही रिटर्निंग ऑफिसर (निर्वाचन अधिकारी) नियुक्त किया गया है। वह 7 अगस्त को ही अधिसूचना के आधार पर निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे तथा सभी जिला पंचायत सदस्यों को डाक के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना प्रेषित की जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी समाचार पत्रों एवं सूचना पटों के माध्यम से दी जाएगी।
चुनाव परिणाम की घोषणा मतगणना के तत्काल बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक की उपस्थिति में की जाएगी और परिणाम की सूचना आयोग को शीघ्र प्रेषित की जाएगी।
हरिद्वार जनपद इस निर्वाचन प्रक्रिया से वंचित रहेगा
उल्लेखनीय है कि यह संपूर्ण प्रक्रिया हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में लागू होगी। इस संबंध में आयोग द्वारा हरिद्वार को अलग रखने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
सूचना विभाग को निर्देशित किया गया है कि इस अधिसूचना को सभी प्रमुख समाचार पत्रों, आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए। साथ ही, गजट अधिसूचना के रूप में भी इसका प्रकाशन होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि “चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने हेतु सभी जिलों को समयबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।”
आयोग ने सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और चुनाव से जुड़े अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए हैं।
दूरभाष: 0135-2662253, 2662254 |
📧 ईमेल: sec-uttarakhand@uk.gov.in
सत्य की हमेशा जीत होती है।
— राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

