उपरोक्त आदेश का उल्लंघन वर्तमान में प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों व नियमों के तहत अनुमन्य न होने के कारण भा.द.सं. की धारा-188 सपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्डनीय है।
फसल अवशेष या खरपतवार जलाने के मामले में जिलाधिकारी के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कृषि विभाग ने फसल कटाई के बाद खेतों में बचे हुए अवशेष और खरपतवार जलाने पर रोक लगा दी है। फसल अवशेष या खरपतवार जलाने के मामले में जिलाधिकारी के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कृषि विभाग ने फसल कटाई के बाद खेतों में बचे हुए अवशेष और खरपतवार जलाने पर रोक लगा दी है।
सचिव कृषि ने आदेश में सभी जिलों के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। मुख्य कृषि अधिकारी के माध्यम से खेतों में फसलों के अवशेष जलाने की निगरानी की जाएगी।
कृषि सचिव ने कृषि विभाग के समस्त जनपदीय तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि कृषकों को फसल कटाई के उपरांत अवशेष-पराली प्रबंधन के लिए यथा संभव प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें। कृषकों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी कृषक फसल अवशेष-पराली न जलाए।
मुख्य कृषि अधिकारी जनपद में इस प्रकार के प्रकरणों की निगरानी करेंगे। यदि फसल अवशेष-पराली जलाने की घटना होती है तो जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराया सुनिश्चित करें।