प्रभारी अधिकारी पांडे ने बताया कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में 12 विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है जिनके लिए 4 सैक्टर मजिस्ट्रेट जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला अभिहीत अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, व जिला उद्यान अधिकारी को सैक्टर मजिस्ट्रेट व जिला कृषि अधिकारी व जिला युवा कल्याण अधिकारी को आरक्षित सैक्टर मजि0 बनाया गया है।
प्रभारी अधिकारी ने सेक्टर मजि0, केन्द्र व्यस्थापक व पर्यवेक्षक के कार्यों व दायित्वों की जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा को सफलतापूर्वक कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थल पर रहने वाले इनविजिलेटर्स से यह लिखित में अवश्य ले लें कि उनका कोई परिचित इस परीक्षा में भाग नहीं ले रहा है तभी उन्हें नियुक्त किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से परीक्षा की शुचिता भंग न हो। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा स्कूलों/परीक्षा केन्द्रों की ट्रेनिंग कराई गई है, अतः सभी निर्धारित समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
प्रभारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 4951 परीक्षाथिर्यों के लिए रा0बा0इ0का0 पन्तनगर, गोविन्द विद्या मन्दिर इ0का0 रूद्रपुर, किसान इ0का0 लालपुर, आर्य कन्या इ0का0 काशीपुर बायपास रोड़ रूद्रपुर, अटल उत्कृष्ट ए एन झा रा0इ0का0 रूद्रपुर, भंजूराम अमर इ0का0 भूरारानी, रूद्रपुर, रा0बा0इ0का0 फाजलपुर महरौला, रूद्रपुर, स0वि0म0इ0का00 आदर्श कालोनी, रूद्रपुर, कोलम्बस प0 स्कूल, रूद्रपुर, सरस्वती शि0मं0इ0का0 नैनीताल रोड़ रूद्रपुर, कृष्णा इ0का0 इंदिरा कालोनी रूद्रपुर, रूद्रपुर इंस्टी. ऑफ टैक्नोलॉजी, भगवानपुर बागवाला, रूद्रपुर कुल 12 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पर्यवेक्षकों परीक्षा प्रारम्भ होने से 3 घंटे पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्यथा के लिए पर्यवेक्षक पूर्ण उत्तरदायी होंगे।
प्रभारी अधिकारी ने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों व उनके चारों ओर 500 मी0 की दूरी के अन्दर कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, कोई व्यक्ति नकल करने व कराने में मदद नहीं करेगा, परीक्षा केन्द्रों के अन्दर पाठ्य सामग्री व किसी भी प्रकार का इलै. गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी, परीक्षा केन्द्रों के अन्दर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा न ही कोई राजकीय व सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचायेगा। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन/अवहेलना करने वाला व्यक्ति धारा 223 (बीएनएस) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज शर्मा, ओसी कलै0 डॉ अमृता शर्मा, जिला युवा कल्याण अधिकारी बी एस रावत, जिला अभिहीत अधिकारी प्रकाश चंद फुलारा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधि सुशील नौटियाल, मनीष कुमार सहित सभी केन्द्रों के पर्यवेक्षक व केन्द्र व्यवस्थापक आदि उपस्थित थे।
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हिदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर