केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आज सभी संबद्ध स्कूलों को एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे हों.

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कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को केवल उन्हीं कमरों में आयोजित किया जाएगा, जहां सीसीटीवी की सुविधा उपलब्ध होगी. सीबीएसई के नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर किसी स्कूल में यह व्यवस्था नहीं है, तो वह परीक्षा केंद्र के रूप में मान्य नहीं होगा. यह नीति वर्ष 2025 की परीक्षाओं से लागू होगी.

हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर

सीबीएसई ने यह जानकारी दी कि इस वर्ष लगभग 44 लाख छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे. इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं का निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने एक नई सीसीटीवी नीति बनाई है. इसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे परीक्षा के दौरान छात्रों की गतिविधियों और परीक्षा सामग्री की स्पष्ट निगरानी की जा सके.

नीति के तहत परीक्षा हॉल की रिकॉर्डिंग को कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद कम से कम दो महीने तक सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगर बोर्ड को किसी रिकॉर्डिंग की समीक्षा करने की आवश्यकता हो, तो वह आसानी से उपलब्ध हो सके. केवल अधिकृत कर्मी ही इन रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकेंगे. बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि कैमरों में पैन, टिल्ट और ज़ूम जैसी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि विशिष्ट क्षेत्रों और छात्रों की सटीक निगरानी की जा सके. हालांकि, इन कैमरों की स्थापना और रखरखाव का खर्च स्कूलों को खुद उठाना होगा, बोर्ड द्वारा इसकी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी.

इसके अलावा सीबीएसई ने स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि माता-पिता और छात्रों को इस निर्णय के उद्देश्य और उनकी अधिकारों की पूरी जानकारी दी जाए. स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे ओरिएंटेशन सेशन, हैंडबुक और नोटिस बोर्ड के माध्यम से यह जानकारी साझा करें. इसके साथ ही, परीक्षाओं के दौरान सुधार के लिए छात्रों, कर्मचारियों और परीक्षा अधिकारियों से फीडबैक लेने की सिफारिश की गई है. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 10 कमरों या अधिकतम 240 छात्रों की निगरानी के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो परीक्षा के निष्पक्ष संचालन की देखरेख करेगा.


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