सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य को बड़ा झटका दिया है. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार (2 अगस्त) को पुलकित आर्य की याचिका को ठुकरा दिया है.

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पुलकित ने अपनी इस याचिका में केस कोटद्वार की कोर्ट से कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष जब ये याचिका आई तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि अपराध बेहद गंभीर है. मुकदमा जल्द खत्म होना चाहिए.

दरअसल, वनंत्रा नाम के रिसॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या सितंबर 2022 में कर दी गई थी. आरोप है कि जब अंकिता ने गलत काम करने से मना किया तो रिसॉर्ट के मालिक पुलकित और उसके दोस्तों ने अंकिता को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी. इस हत्याकांड को लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी थी. लोगों ने रिसॉर्ट में तोड़फोड़ भी की थी. पिछले साल अंकिता की बरसी पर उत्तराखंड में कई जगह लोगों ने मार्च भी निकाला था.

क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड?

अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर में स्थित रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी. वह 8 सितंबर, 2022 को लापता हो गई. बाद में पता चला कि उसकी 18 सितंबर को नहर में धक्का देकर हत्या की गई. 24 सितंबर को पुलिस को शव मिला. बीजेपी के निष्काषित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य पर हत्या और रेप का आरोप लगा. साथ ही हत्या में मदद के लिए पुलकित के साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया.

हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर ,उत्तराखंड

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी का गठन किया. एसआईटी ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. इसमें पता चला कि अंकिता ने जब स्पेशल सर्विस से इनकार किया तो पुलकित ने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया. मैनेजर सौरभ भास्कर ने कई बार अंकिता का रेप करने की भी कोशिश की. इस मामले में विवेक आर्य को गवाह बनाया गया है, जो रिसॉर्ट में ही काम करता है. ।


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