उत्तराखंड सरकार अपने राज्य कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन सिस्टम में जल्द ही एक अहम और बड़ा बदलाव करने जा रही है। राज्य कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार इस पेंशन व्यवस्था में बदलाव को तैयार हो गई है।

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इसके बाद अगर माता-पिता की मृत्यु के बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है तो वो पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को पेंशन संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह विषय अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। केंद्र सरकार और यूपी में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।

मालूम हो कि रिटायर्ड राज्य कर्मचारी की मौत होने के बाद आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का यह 30 प्रतिशत होता है। पारिवारिक पेंशन में अब तक तलाकशुदा बेटी के लिए परिभाषा तय थी कि माता-पिता के जीवित रहते हुए जिसकी तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, उसे ही इसका लाभ दिया जाता था।

हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर

इसलिए हो रहा बदलाव

एक पूर्व खेल अधिकारी की तलाकशुदा बेटी ने इस मामले को उत्तराखंड सरकार के सामने रखा था। उनका कहना था कि उसकी तलाक की प्रक्रिया पिता के जीवित रहते हुए वर्ष 2019 में शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद पिता की मई 2022 में मृत्यु हो गई। इससे पहले मां की वर्ष 2018 में मृत्यु हो गई थी। ऐसे में वो पारिवारिक पेंशन के लिए वास्तविक पात्र है। इस विषय पर लंबे समय से विचार-विमर्श किया जा रहा था।

निगमों को जल्द मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ

देहरादून। राज्य के निगम, निकाय कर्मचारियों को जल्द जनवरी 2024 से बढ़े हुए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से फाइल को अनुमोदन दे दिया गया है। इस पर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सीएम का आभार जताया। अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि अब सरकार से अनुरोध है कि जल्द निगमों के संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए। आभार जताने वालों में रमेश बिंजौला, श्याम सिंह नेगी, दिनेश पन्त, टीएस बिष्ट, अनुराग नौटियाल, प्रेम रावत, बीएस रावत मौजूद रहे।

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