रूद्रपुर 19 मार्च/सू0वि0।जिलाधिकारी उदयराज ने कहा कि आदर्श आचार संहिता 16 मार्च 2024 से प्रभावी हो गई है। 04 नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के ऊधमसिंह नगर के जिलाअधिकारी को रिर्टनिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 20 मार्च बुधवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ्भ होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक होगा। नामांकन जिला अधिकारी उधमसिंह नगर के न्यायालय कक्ष में होगें । उन्होनें कहा कि नामांकन हेतु जिला अधिकारी परिसर का एआरटीओ कार्यालय रोड पर स्थिति गेट न0 3से प्रवेश किया जाएगा। नामांकन कक्ष के 100 मीटर के दायरे में केवल अनुमन्य व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के नामांकन में नामांकन कक्ष में प्रत्याशी साहित कुल 5 व्यक्ति अनुम्नय होगें। जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन हेतु 10 प्रस्तावक अनुमन्य होंगें। उन्होंने बताया कि उपजिलाधिकारी मनीश बिष्ट डेजिकनेटेड रिटर्निग ऑफिसर नामित किये गये है।प्रैस वार्ता में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल मौजूद थे।

लोकसभा 20 मार्च से 27 मार्च तक होगी नामांकन प्रक्रिया/ जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह/प्रिंट मीडिया : शैल ग्लोबल टाइम्स/हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /अवतार सिंह बिष्ट रूद्रपुर उत्तराखंड

पंतनगर 19 मार्च, 2024 (सू.वि.) जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शिता, सुचारू व शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए पंतनगर के गॉधी हॉल में प्रथम चरण प्रशिक्षण के दूसरे दिन 915 पीठासीन व 85 मदतान अधिकारी प्रथम को मतदान एवं ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया।मंगलवार को प्रशिक्षण में मौजूद पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों को संबोधित करते हुए नोडल प्रशिक्षण नरेश चन्द्र दुर्गापाल ने कहा कि लोकतंत्र की रीढ़ पीठासीन व मतदान अधिकारी होते है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचन अति महत्वपूर्ण कार्य है निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी मतदान कार्मिक निष्पक्षतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न कराएं।उन्होने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि क्षम्य नहीं होती है, इस हेतु ईवीएम वीवीपैट के प्रशिक्षण में जो भी जानकारी दी जा रही है उनको भलीभांति सीख लें। प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारियों को पूरी गंभीरता से लें तथा जो भी शंका हो उसका अवश्य समाधान कर लें, ताकि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक आर्दश आचार संहिता का पूर्ण पालन करें तथा मतदान पार्टियां मतदेय स्थल तक पंहुचने की तत्काल सूचना सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को देंगे। उन्होंने कहा कि मॉक पोल अनिवार्य रूप से कराना हैं व मॉक पोल कराकर निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा मतदान प्रारम्भ होने की सूचना तत्काल अपने सेक्टर एवं जोनल के साथ ही कन्ट्रोल रूम व सहायक रिटर्निंग आफिसर को देंगे व प्रति दो घण्टें मतदान की सूचना भी अनिवार्य रूप से देगें। उन्होंने निर्देश दिए कि ईवीएम वीवीपैट मशीन को लाने व ले जाने में पूर्ण सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रचार-प्रसार की साम्रगी कतई न लगने दी जाए व मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अन्य दस्तावेजों का सावधानी से परीक्षण कर नामावलियों से मिलाकर मतदान कराएं। ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो।मास्टर ट्रेनरों ने सैद्धान्तिक प्रशिक्षण में बारीकियों को समझाते हुए ईवीएम प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिक को विभिन्न प्रपत्र भरने, ईवीएम को ऑन व ऑफ करने व सील करने के साथ ही बीयू, सीयू तथा वीवीपैट को संयोजित करने, खोलने और सील करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही मास्टर ट्रेनरों ने मतदान हेतु सामग्री प्राप्त के तरीके, मतदान से पूर्व बूथ पर की जाने वाली कार्यवाही, मतदान शुरू करने, मतदान समाप्ति सहित सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण में नोडल ईवीएम टीएस मर्तोलिया, परियोजना निदेशक अजय सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत, जिला शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र मिश्रा सहित पीठासीन व मतदान अधिकारी प्रथम उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज िंसंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होने कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है इसलिए सौहार्द पूर्व से सम्पन्न कराना हम सभी का दायित्व है। उन्होने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का निर्वहन करते हुऐ प्रचार करें व रैली, वाहन, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी। उन्होने कहा धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, चिकित्सालयो आदि का प्रचार हेतु उपयोग प्रतिबन्धित होगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रानैतिक पार्टियां व प्रत्याशी आपत्तिजनक टिप्पणी से बचे तथा आयोग व संविधान का पालन करें। उन्होने कहा एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, एलएमटी टीमां को सभी राजनैतिक दल सहयोग करेंगें। उन्होने कहा कि ईवीएम, कार्मिक, रैंडमाइजेशन व ईवीएम को स्टॉग रूम तक लाते-लेजाते समय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें। सोशल मीडिया प्रचार से पूर्व एमसीएमसी से प्रमाणन कराना सुनिश्चित करेगें। सार्वजनिक सम्पत्ति पर प्रचार समाग्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा, नीजि सम्पत्ति पर प्रचार सामाग्री लगाने हेतु सम्बन्धित की अनुमति लिखित रूप से अनिवार्य होगी। स्टार प्रचारको के आने से पूर्व सभा स्थल, रैली व हैलीपैड की समय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रचार वाहनों की अनुमति अनिवार्य होगी व अनुमति वाहन के मुख सीसे पर चस्पा कराना भी अनिवार्य होगा। उन्होने सभी राजनैतिक पार्टियों से निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शिता व निर्वाध सम्पन्न कराने में सहयोग की अपील की।बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, पंकज उपाध्याय, एसपी चन्द्रशेखर घोड़के, जिला कार्यालय मंत्री गजेन्द्र प्रजापति, जिला महामंत्री भाजयुमो भाजपा विपिन सिंह, महानगर महामंत्री कांग्रेस सुनील कुमार, कांग्रेस महानगर सचिव मनोज कुमार सिंह, विधानसभा अध्यक्ष आप धर्मेन्द्र सिंह आदि उपस्थित थेl

निर्वाचन आयोग के निर्वाचन घोषणा के उपरांत आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है जनपद के 9 विधानसभाओं में राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने कार्य जोरों पर है अभी तक लगभग […]