उत्तराखंड में 19 अक्टूबर को महानवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित, बैंक और कोषागार भी रहेंगे बंद


देहरादून। उत्तराखंड शासन ने महानवमी के अवसर पर 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 17 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत सोमवार, 19 अक्टूबर को महानवमी का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेश के बैंकों, कोषागारों और उपकोषागारों में भी अवकाश रहेगा।

हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स अवतार सिंह बिष्ट उत्तराखंड | देश-दुनिया की खबरों पर नजर


शासन ने वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाशों से संबंधित 24 दिसंबर 2025 को जारी पूर्व अधिसूचना में इस सीमा तक संशोधन किया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
इस संबंध में अधिसूचना की प्रतिलिपि सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
वहीं, नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से भी अधिसूचना का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के संबंध में उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।