

दो से अधिक शस्त्र रखने वालों पर प्रशासन सख्त, एक सप्ताह में शस्त्र जमा कराने के निर्देश
रुद्रपुर, 16 जनवरी 2026।
जनपद में दो से अधिक शस्त्र अथवा शस्त्र लाइसेंस रखने वाले शस्त्रधारकों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कैम्प कार्यालय में आयोजित बैठक में पुलिस विभाग एवं प्रभारी अधिकारी शस्त्र को निर्देश दिए कि ऐसे सभी शस्त्रधारकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर शस्त्र जमा कराए जाएं।
जिलाधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुध नियम-2019 में किए गए संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता। इस संबंध में पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित कराई गई थी तथा दो से अधिक शस्त्र/शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भी दिए गए थे। बावजूद इसके कई शस्त्रधारकों द्वारा अब तक अपने अतिरिक्त शस्त्र या शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी शस्त्रधारकों को एक सप्ताह के भीतर अपने दो से अधिक शस्त्र या शस्त्र लाइसेंस संबंधित थाने में जमा कराते हुए नियमानुसार निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के बाद भी आदेश का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, ओसी गौरव पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।





