अ ब राज्य की सीमा के भीतर घुसने वाला दूसरे राज्य का वाहन ग्रीन सेस कटौती से बच नहीं पाएगा। अगर एक कैमरे से बच गया तो दूसरा कैमरा अपना काम कर देगा। एक बार कटा हुआ ग्रीन सेस 24 घंटे तक वैध होगा।

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परिवहन मुख्यालय प्रदेशभर में इस महीने के आखिर तक ग्रीन सेस कटौती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए चुनी गई एजेंसी से नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का समझौता हो चुका है। अब वाहन पोर्टल से भी तालमेल बनाया जा रहा है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि जैसे ही कोई बाहरी राज्य का वाहन उत्तराखंड की सीमा में प्रविष्ट होगा, तो उसका ग्रीन सेस कैमरे की मदद से कट जाएगा।

संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट

सभी सीमाओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन(एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं। सनत ने बताया कि जैसे ही वाहन उस कैमरे की नजर में आएगा, उसका ग्रीन सेस फास्टैग खाते से कट जाएगा। अगर किसी कारण वाहन एक कैमरे से बच गया तो अगले कैमरे से ग्रीन सेस कट जाएगा। उन्होंने बताया कि एक बार ग्रीन सेस कटने के बाद 24 घंटे तक नहीं कटेगा। 24 घंटे बाद फिर एंट्री करने की सूरत में ग्रीन सेस कटौती होगी।

इतना वसूला जाएगा ग्रीन सेस
भारी वाहन-3 एक्सल 450, भारी वाहन- 4 से 6 एक्सल 600, 7 एक्सल या इससे अधिक 700, मध्यम और भारी माल वाहन(7.5-18.5 टन) 250, हल्के माल वाहन(3-7.5 टन) 120 डिलीवरी वैन(3 टन तक) 80, भारी निर्माण उपकरण वाहन 250, बस(12 सीट से अधिक) 140, मोटर कैब, मैक्सी कैब और पैसेंजर कार 80


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