स्थायी लोक अदालत का बड़ा फैसला: बैंक को 1.32 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

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रुद्रपुर। स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर ने अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा गदरपुर को खाताधारक अमर सिंह (निवासी सिंह कॉलोनी, रुद्रपुर) को 1,32,000 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी


अमर सिंह ने बैंक द्वारा खाता फ्रीज किए जाने और 7.30 लाख रुपये की धनराशि तीन वर्षों तक उपयोग न करने देने के संबंध में लोक अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के बाद अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह, सदस्य अब्दुल नसीम एवं सदस्य अर्चना पीयूष पंत की पीठ ने बैंक को ब्याज व क्षतिपूर्ति स्वरूप यह राशि अदा करने के निर्देश दिए।
लोक अदालत ने स्पष्ट किया कि जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों में स्थायी लोक अदालत त्वरित, निःशुल्क एवं अंतिम न्याय प्रदान करती है, जिसकी अपील अन्य किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती।


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