रुद्रपुर, 21 जून 2025त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 की घोषणा के साथ ही उधमसिंहनगर जिले के सभी विकास खण्ड क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) की ओर से पत्र संख्या 257/पं.नि./आदर्श आचार संहिता/2025 जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुपालन में आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।


निर्देशों में कहा गया है कि अब जनपद के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर सभी विकास खण्डों में आचार संहिता लागू हो चुकी है। किसी भी राजकीय या विभागीय परिसंपत्ति का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा। इसके विरुद्ध संबंधित प्रत्याशी, राजनैतिक दल एवं लाभ पहुंचाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर भारतीय दण्ड संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्यवाही की जाएगी।
संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट
क्या आता है ‘विरूपण’ की श्रेणी में?
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ‘विरूपण’ में लोक सम्पत्ति की सुंदरता या उसकी स्थिति को बिगाड़ना, क्षति पहुंचाना, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना शामिल है। लोक सम्पत्ति की परिभाषा में भवन, दीवारें, खंभे, पेड़, बाड़, झोपड़ी एवं अन्य सरचनाएं सम्मिलित हैं।
कड़ी चेतावनी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि किसी प्रत्याशी द्वारा विभागीय परिसंपत्तियों का दुरुपयोग पाया गया तो संबंधित अधिकारी को भी जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर एवं पुलिस प्रशासन को सूचना देकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिलिपि प्रेषित
इस पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला सूचना अधिकारी को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।
जिला प्रशासन की इस सख्ती से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि पंचायत चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। सरकारी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और उनका दुरुपयोग रोकने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

